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Mathura: ई-रिक्शा चालक को कोर्ट में खड़े रहने की सजा, 2500 रुपये का अर्थदंड; जानें क्या की थी गलती

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 16 May 2026 10:21 AM IST
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सार

मथुरा में पिता-पुत्री को टक्कर मारकर घायल करने वाले ई-रिक्शा चालक को अदालत ने अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को कार्यवाही पूरी होने तक खड़े रहने और 2500 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।

E-rickshaw Driver Fined 2,500
court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में बाइक सवार पिता-पुत्री को टक्कर मारकर घायल करने वाले ई-रिक्शा चालक को एसीजेएम प्रथम ने कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


5 जून 2023 को हाईवे की राज बिहार कॉलोनी निवासी योगेश कुमार अपनी बेटी कविता को बाइक से स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे। हनुमान मंदिर के पास एटीवी के पीछे रोहिणी एनक्लेव आरके पुरम में रहने वाले दामोदर ने लापरवाही से ई-रिक्शा चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी।
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दुर्घटना में कविता घायल हो गई। योगेश की तहरीर पर पुलिस ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम के यहां हुई। कोर्ट में ई-रिक्शा चालक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
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