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UP: स्वीमिंग पूल और जिम के लिए नए नियम, जिला प्रसाशन ने जारी की ये गाइडलाइन; सभी संचालक ध्यान से पढ़े लें

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 23 Apr 2026 11:22 AM IST
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सार

वृंदावन नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने जिम और स्वीमिंग पूल के लिए सख्त सुरक्षा गाइडलाइन जारी करते हुए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब बिना सुरक्षा मानकों और रजिस्ट्रेशन के कोई भी जिम या तरणताल संचालित नहीं हो सकेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।

Swimming Pools and Gyms Not to Operate Without Registration and Safety Measures
स्वीमिंग पूल और जिम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

वृंदावन में हुए नाव हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मौत की घटना के बाद जिला प्रशासन ने शहर में संचालित तरणताल (स्वीमिंग पूल) और जिम्नेजियम के लिए भी गाइड लाइन तय कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा इंतजाम के इनका संचालन नहीं हो सकेगा। सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र और खेल अधिकारियों ने जिम व तरणताल संचालकों के साथ बैठक करके जानकारी दी।
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स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम, गणेशरा में बुधवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों ने कहा कि निजी रूप से तरणताल व जिम संचालित कर रहे संचालक अपने स्तर पर गाइड लाइन के अनुसार सभी सुरक्षा संबंधी मानकों को पूरा करेंगे। इसके लिए पंजीकरण कराना भी आवश्यक होगा। खेल विभाग पंजीकरण से पहले इन स्थानों पर मानकों का परीक्षण करेगा। इसके बाद पंजीकरण किया जाएगा। अग्निशमन इंतजाम, प्राथमिक उपचार की सुविधाएं सहित सभी बिंदुओं का अनुपालन करने पर ही इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। जिला खेल अधिकारी राकेश यादव ने बताया कि पहले दिन पंजीकरण के लिए फॉर्म दिए गए। 38 जिम व तरणताल संचालकों ने बैठक में हिस्सा लिया।
 
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यह है गाइड लाइन
-फिल्टर प्लांट होना अत्यंत आवश्यक है।
- तरणताल के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करनी होगी।
- तरणताल पर कृत्रिम सांस लेने के उपकरण फोटो सहित बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
- आपात स्थिति में नजदीकी चिकित्सक व अस्पतालों के नंबर व दूरी को अंकित करें।
- तरणताल के डैक की टाइल्स खुरदुरी होनी चाहिए ताकि फिसलने का डर नहीं हो।
- बालक-बालिकाओं के चेजिंग रूम अलग-अलग होने चाहिए।
- तरणताल की गहराई के चिह्न अंकित होने चाहिए।
- स्वीमिंग एक्सपर्ट्स के नाम, संस्था आदि के नाम का अंकन रजिस्टर में होना चाहिए।
- तरणताल संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति के नियमों का पालन करना होगा।
- तरणताल में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर संचालक उत्तरदायी होंगे।
- लाइसेंस के स्वीकृति व नवीनीकरण के लिए हर साल मार्च में आवेदन करना होगा।
- लाइसेंस के नवीनीकरण नहीं होने पर वैधता तिथि के बाद इसे समाप्त माना जाएगा।
- संचालकों को तरणताल में सुरक्षाकर्मी तैनात रखने होंगे।
- तरण ताल पर ऑक्सीजन सिलिंडर जरूरी है।
- तरण ताल व जिम का वार्षिक शुल्क 15 हजार रुपये रखा गया है। यह राशि ड्राफ्ट से जमा होगी।
- जिम संचालकों को भी मानकों के अनुरूप संचालन करने के निर्देश दिए गए।
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