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UP: न्याय की किताब में नए अध्याय का आरंभ, मुरादाबाद में पहले दिन आठ मुकदमे, पत्नी से मारपीट में 115 के तहत केस

अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 02 Jul 2024 03:39 PM IST
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सार

मुरादाबाद में पहले दिन भारतीय न्याय संहिता के तहत आठ केस दर्ज किए गए। इसमें पत्नी से मारपीट मामले में पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नए कानून के बारे में पुलिस आम लोगों को जागरूक कर रही है। 

New Criminal Laws: Eight cases on first day in Moradabad, case under section 115 for beating wife
नए कानून के तहत कटघर थाने में दर्ज किया गया केस - फोटो : अमर उजाला
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नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सोमवार को लागू हो गए। पहले दिन मुरादाबाद मंडल के चार जिलों में 12 मुकदमे दर्ज किए गए। सभी मुकदमे बीएनएस के तहत लिखे गए। मुरादाबाद में सबसे अधिक आठ मुकदमे दर्ज हुए।

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यहां थाना कटघर, मझोला, सिविल लाइंस, कोतवाली, बिलारी, छजलैट, कुंदरकी और डिलारी में रिपोर्ट लिखी गई। अमरोहा प्रदेश के दूसरे मुकदमे का गवाह बना। यहां के रहरा थाने और नगर कोतवाली में मुकदमा लिखा गया।
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इसके अलावा संभल में भी दो केस दर्ज किए गए। ये केस संभल कोतवाली और बहजोई थाने में दर्ज किए गए। वहीं रामपुर में देर शाम तक नए कानून के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 

नए कानून के तहत मुरादाबाद के कटघर थाने में सोमवार को जिले का पहला केस दर्ज किया गया है। ये मुकदमा महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसमें उसने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली के रघवीर सिंह नगर निवासी नीलम कटघर के डबल फाटक दस सराय में पति विशाल कुमार के साथ रहतीं हैं। नीलम ने सोमवार सुबह कटघर थाने में तहरीर दी, जिसमें महिला ने बताया कि पति विकास आए दिन उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं।

परिवार के लोगों ने कई बार पति को समझाया लेकिन पति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। सोमवार सुबह भी पति ने महिला के साथ मारपीट की। नीलम का आरोप है कि पति ने धमकी दी है कि अगर किसी से शिकायत करेगी तो अच्छा नहीं होगा।

नीलम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति विशाल कुमार के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत केस दर्ज किया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि जनपद के कटघर थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया है। 

मुरादाबाद में पहले दिन आठ मुकदमे

मुरादाबाद। जनपद के अलग-अलग थानों में सोमवार को नए कानून के तहत आठ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें कटघर, कुंदरकी, छजलैट, डिलारी और सिविल लाइंस थाने में महिलाओं ने नए कानून के तहत पति और ससुरालियों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज कराए हैं।

बिलारी और मझोला में मारपीट का केस दर्ज किया गया है। वहीं, एक केस कोतवाली में भी दर्ज हुआ है। जबकि जिगर कॉलोनी निवासी एक महिला ने अदालत में नए कानून के तहत सोमवार को एक वाद दायर कराया है।

नए कानून के तहत ये लगीं धाराएं  
  • भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115 (2) (मारपीट), 352 (गाली गलौज), 351 (2) (धमकी देने)
इस घटना में पुराने कानून के तहत ये लगती थीं धाराएं
  • भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 323 (मारपीट), गाली गलौज 504 (गाली गलौज) और 506 (धमकी देने)
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