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Shamli News: अतुल्य प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड पर 13.57 लाख रुपये का जुर्मा
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: जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में चल रहा था मामला
: पंसारियान मोहल्ले के शाहबाज ने वर्ष 2020 में वाद किया था दायर
अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। अतुल्य प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रामड़ा में लगातार दो साल तक रुपये जमा कराने के बाद भी नियम के अनुसार ब्याज समेत चार लाख 32 हजार रुपये नहीं दिए गए। जिस पर पीड़ित शामली के पंसारियान मोहल्ला निवासी शाहबाज ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आरोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने कंपनी के डायरेक्टर एजाज, प्रोड्यूसर शहजाद राणा समेत चार पर 13.56 लाख का जुर्माना लगाया है।
शाहबाज ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में 24 सितंबर 2020 को लगाई याचिका में कहा कि अतुल्य प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के एजाज, जोगिंदर मास्टर, शहजाद राणा 24 दिसंबर 2017 को घर पर आए और अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देने लगे। कहा कि कंपनी में खाता खुलवा लो, प्रतिदिन 600 रुपये जमा करने होंगे। इस प्रकार हर माह 18 हजार रुपये जमा हो जाएंगे और दो वर्ष तक जमा करने के बाद कंपनी में चार लाख 32 हजार रुपये जमा हो जाएंगे और कंपनी दो वर्ष बाद जमा रुपयों को ब्याज के साथ वापस करेगी। जिस पर विश्वास करके एक जनवरी 2018 को परिवादी ने अपना खाता खुलवाया। कंपनी का कैशियर हर रोज 600 रुपये लेकर जाता था। वह रुपये जमा कराता रहा ओर कॉपी में एंट्री कराता रहा।
दो साल तक रुपये जमा कराए। इस दौरान कंपनी को परिवादी ने राम रहीम बरातघर शिफ्ट कर लिया। दो साल बाद उसने रुपये मांगे तो उसे एक चेक चार लाख 32 हजार का दिया। बैंक में पता चला कि जो चेक दिया है उसका खाता संबंधित बैंक में नहीं है। यह चेक फर्जी है। कई बार कहने के बावजूद रुपये नहीं दिए गए।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के चेयरमैन हेमंत कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया कि विपक्षी एजाज और शहजाद राणा को आदेश दिया जाता है कि वह वादी द्वारा जमा कराई गई 4 लाख 32 हजार की राशि मय 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ जमा करें। दस हजार रुपये परिवाद व्यय के लिए जमा करें।
साथ ही विपक्षी सेवा में कमी, अनुचित व्यापार के लिए एक लाख 50 हजार रुपये और भ्रामक विज्ञापन के लिए नौ लाख रुपये आयोग में जमा करें। आयोग ने अतुल्य प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड रामड़ा के डायरेक्टर एजाज, रामड़ा के अतुल्य संचय प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर जोगिंदर मास्टर, कैराना बस स्टैंड के अतुल्य संचय प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोडयूसर शहजाद राणा, शाामली के मनिहारान मोहल्ला निवासी अतुल्य संचय प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कैशियर विनायक को मामले में दोषी पाया। अर्थदंड की राशि परिवादी को नहीं दी जाएगी। 45 दिन के अंदर आदेश का पालन करें अन्यथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 और 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। अतुल्य प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रामड़ा में लगातार दो साल तक रुपये जमा कराने के बाद भी नियम के अनुसार ब्याज समेत चार लाख 32 हजार रुपये नहीं दिए गए। जिस पर पीड़ित शामली के पंसारियान मोहल्ला निवासी शाहबाज ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आरोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने कंपनी के डायरेक्टर एजाज, प्रोड्यूसर शहजाद राणा समेत चार पर 13.56 लाख का जुर्माना लगाया है।
शाहबाज ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में 24 सितंबर 2020 को लगाई याचिका में कहा कि अतुल्य प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के एजाज, जोगिंदर मास्टर, शहजाद राणा 24 दिसंबर 2017 को घर पर आए और अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देने लगे। कहा कि कंपनी में खाता खुलवा लो, प्रतिदिन 600 रुपये जमा करने होंगे। इस प्रकार हर माह 18 हजार रुपये जमा हो जाएंगे और दो वर्ष तक जमा करने के बाद कंपनी में चार लाख 32 हजार रुपये जमा हो जाएंगे और कंपनी दो वर्ष बाद जमा रुपयों को ब्याज के साथ वापस करेगी। जिस पर विश्वास करके एक जनवरी 2018 को परिवादी ने अपना खाता खुलवाया। कंपनी का कैशियर हर रोज 600 रुपये लेकर जाता था। वह रुपये जमा कराता रहा ओर कॉपी में एंट्री कराता रहा।
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दो साल तक रुपये जमा कराए। इस दौरान कंपनी को परिवादी ने राम रहीम बरातघर शिफ्ट कर लिया। दो साल बाद उसने रुपये मांगे तो उसे एक चेक चार लाख 32 हजार का दिया। बैंक में पता चला कि जो चेक दिया है उसका खाता संबंधित बैंक में नहीं है। यह चेक फर्जी है। कई बार कहने के बावजूद रुपये नहीं दिए गए।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के चेयरमैन हेमंत कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया कि विपक्षी एजाज और शहजाद राणा को आदेश दिया जाता है कि वह वादी द्वारा जमा कराई गई 4 लाख 32 हजार की राशि मय 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ जमा करें। दस हजार रुपये परिवाद व्यय के लिए जमा करें।
साथ ही विपक्षी सेवा में कमी, अनुचित व्यापार के लिए एक लाख 50 हजार रुपये और भ्रामक विज्ञापन के लिए नौ लाख रुपये आयोग में जमा करें। आयोग ने अतुल्य प्रोडयूसर कंपनी लिमिटेड रामड़ा के डायरेक्टर एजाज, रामड़ा के अतुल्य संचय प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर जोगिंदर मास्टर, कैराना बस स्टैंड के अतुल्य संचय प्रोड्यूसर कंपनी के प्रोडयूसर शहजाद राणा, शाामली के मनिहारान मोहल्ला निवासी अतुल्य संचय प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के कैशियर विनायक को मामले में दोषी पाया। अर्थदंड की राशि परिवादी को नहीं दी जाएगी। 45 दिन के अंदर आदेश का पालन करें अन्यथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 और 72 के तहत कार्रवाई की जाएगी।