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शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी

Bageshwar Updated Mon, 15 Oct 2012 12:00 PM IST
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बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जीआईसी में छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित विधिक साक्षरता कार्यक्रम में बाल श्रम, बाल विवाह तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई। विधिक जागरूकता के लिए सहयोग का आह्वान किया गया।
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विधिक साक्षरता के इस कार्यक्रम में स्थानीय जीआईसी और जीजीआईसी के राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीम अहमद ने मोटर वाहन अधिनियम, नशा अधिनियम तथा नागरिकों के सामान्य अधिकारों की जानकारी दी। सिविल जज जूनियर डिवीजन नेहा कुशवाहा ने साइबर अपराधों के बारे में बताया। उन्होंने विद्युत अधिनियम तथा पेट्रोलियम अधिनियम के बारे में भी बताया और इससे सतर्क रहने को भी कहा। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिमरनजीत कौर देवल ने विभिन्न प्रकार के अपराध तथा कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने बाल श्रम, नकल अधिनियम, बाल संरक्षण, बाल शोषण, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, जन्म मृत्यु पंजीकरण, मृतक आश्रित नौकरी आदि कानूनों के बारे में प्रकाश डाला। संचालन प्रधानाचार्य बीसी जोशी ने किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी आरपी टम्टा, एनसीसी अधिकारी दीप चंद्र जोशी, हेम पांडे, मयंक जोशी आदि उपस्थित थे।
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