सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   A woman who set fire to civil land was fined Rs 10,000.

Bageshwar News: सिविल भूमि पर आग लगाने वाली महिला पर लगा 10 हजार का जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
A woman who set fire to civil land was fined Rs 10,000.
विज्ञापन
बागेश्वर। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने भनार क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। भनार स्थित सिविल बेनाप भूमि में आग लगाने के आरोप में वन विभाग ने एक स्थानीय महिला को रंगे हाथों पकड़कर उस पर 10 हजार रुपये का नकद अर्थदंड लगाया है।
Trending Videos

रविवार शाम करीब पांच बजे भनार क्षेत्र की सिविल बेनाप भूमि में अचानक आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ ही आसपास जांच शुरू की। इसी दौरान टीम को घटनास्थल के पास ही एक महिला बेहद संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी, जो वन कर्मियों को देखकर पीरुल के ढेर के पीछे छिपने का प्रयास करने लगी। वन कर्मियों ने घेराबंदी कर जब महिला को रोका और उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया। महिला ने स्वीकार किया कि वह सूखी बेनाप भूमि के पास कूड़ा जला रही थी, जिससे चिंगारी छिटककर सूखी घास में लग गई और आग पूरी तरह अनियंत्रित होकर फैल गई। महिला की पहचान राधिका देवी पत्नी राम सिंह के रूप में हुई है। विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला से मौके पर ही 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला और भविष्य में ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


.....कोट
जंगलों और उसके आसपास के क्षेत्रों को आग से सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग लगातार हाई अलर्ट पर है। कूड़ा या सूखी घास-पीरुल जलाने में की गई एक छोटी सी लापरवाही भी पूरे पहाड़ के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। भनार की घटना में दोषी महिला पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन


..... केवलानंद पांडे, रेंजर, बागेश्वर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed