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Bageshwar News: कारावास व अर्थदंड के आदेश को बदला
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Fri, 28 Nov 2025 12:31 AM IST
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बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने आबकारी अधिनियम में छह-छह महीने के सश्रम कारावास की सजा प्राप्त दो आरोपियों को सजा और 1,49,765-1,49,765 रुपये के अर्थदंड से दोषमुक्त किया है। सत्र न्यायालय ने अवर न्यायालय के आदेश को विधि विरुद्ध ठहराते हुए यह आदेश पारित किया।
26 नवंबर 2018 को बैजनाथ थाने के एसआई मदन लाल पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सफेद रंग की कार को रोका। वाहन में सवार रणवीर, निवासी नंगला बख्शी, पोस्ट बिनायकपुर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश और धरमवीर पाल निवासी जयबिहार नगली सकावती दक्षिण पश्चिमी दिल्ली को छह पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत की गई।
वाहन में नंबर प्लेट बदलकर अवैध शराब का परिवहन करना पाए जाने पर धारा 420/120 बी की बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ जैनब की अदालत में हुआ।
अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा के तहत दोषसिद्ध करते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने दोषसिद्ध के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की।
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26 नवंबर 2018 को बैजनाथ थाने के एसआई मदन लाल पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सफेद रंग की कार को रोका। वाहन में सवार रणवीर, निवासी नंगला बख्शी, पोस्ट बिनायकपुर थाना कुर्रा जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश और धरमवीर पाल निवासी जयबिहार नगली सकावती दक्षिण पश्चिमी दिल्ली को छह पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत की गई।
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वाहन में नंबर प्लेट बदलकर अवैध शराब का परिवहन करना पाए जाने पर धारा 420/120 बी की बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ जैनब की अदालत में हुआ।
अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को आबकारी अधिनियम की धारा के तहत दोषसिद्ध करते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने दोषसिद्ध के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की।