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Bageshwar News: आयोग ने बैंक पर लगाया एक लाख का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Fri, 28 Nov 2025 12:19 AM IST
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बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अल्मोड़ा अर्बन बैंक शाखा गरुड़ के तत्कालीन प्रबंधक को 50 हजार रुपये और बोनांजा कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 25 हजार रुपये को अर्थदंड से दंडित किया है। बैंक को प्रतिवादी को वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये और मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 30 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
गरुड़ बाजार निवासी शिकायतकर्ता रेवाधर पिरसाली ने 17 मार्च 2020 को अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक गरुड़ के शाखा प्रबंधक, सहबाग इंटरनेशनल स्कूल शलानी, झज्जर, हरियाणा के प्रबंधक, बोनांजा कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के अनुसार परिवादी का पुत्र भरत पिरसाली सहबाग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने अर्बन बैंक से 28 अप्रैल 2017 को स्कूल फीस के रूप 2,10,000 राशि भेजी थी। जो गलत खाता संख्या भरने के कारण बोनांजा कंपनी के खाते में चली गई थी। स्कूल से परिवादी को रुपये नहीं मिलने की बात कही गई लेकिन बैंक से इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य हंसी रौतेला ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे घोर लापरवाही, उदासीनता और उपभोक्ता हितों की जानबूझकर अनदेखी माना। आयोग के अनुसार 2,10,000 रुपये गलत खाते में जमा होने की जानकारी होने के बावजूद बोनांजा कंपनी ने भी राशि लौटाने की कोई पहल नहीं की।
यह कंपनी के अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पद्धति का कृत्य है। बैंक और कंपनी को दोषी पाते हुए आयोग ने 45 दिन के भीतर अर्थदंड की राशि का भुगतान करने को कहा। बैंक को अर्थदंड की राशि तत्कालीन शाखा प्रबंधक से वसूलने के आदेश दिए। बोनांजा कंपनी को गलती से खाते में आई राशि 2,10,000 रुपये 24 अप्रैल 2017 से 20 अक्तूबर 2025 तक छह प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़कर 45 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान करने का आदेश सुनाया।
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शिकायत के अनुसार परिवादी का पुत्र भरत पिरसाली सहबाग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने अर्बन बैंक से 28 अप्रैल 2017 को स्कूल फीस के रूप 2,10,000 राशि भेजी थी। जो गलत खाता संख्या भरने के कारण बोनांजा कंपनी के खाते में चली गई थी। स्कूल से परिवादी को रुपये नहीं मिलने की बात कही गई लेकिन बैंक से इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य हंसी रौतेला ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे घोर लापरवाही, उदासीनता और उपभोक्ता हितों की जानबूझकर अनदेखी माना। आयोग के अनुसार 2,10,000 रुपये गलत खाते में जमा होने की जानकारी होने के बावजूद बोनांजा कंपनी ने भी राशि लौटाने की कोई पहल नहीं की।
यह कंपनी के अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पद्धति का कृत्य है। बैंक और कंपनी को दोषी पाते हुए आयोग ने 45 दिन के भीतर अर्थदंड की राशि का भुगतान करने को कहा। बैंक को अर्थदंड की राशि तत्कालीन शाखा प्रबंधक से वसूलने के आदेश दिए। बोनांजा कंपनी को गलती से खाते में आई राशि 2,10,000 रुपये 24 अप्रैल 2017 से 20 अक्तूबर 2025 तक छह प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़कर 45 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान करने का आदेश सुनाया।