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Chamoli News: बिना अनुमति आवासीय भवन सील करने पर रोक

Tue, 14 Jul 2026 04:52 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 14 Jul 2026 04:52 PM IST
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Ban on sealing residential buildings without permission
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जिलाधिकारी ने जारी किए सख्त निर्देश
सभी 11 निर्माणाधीन कार्यों को सीलमुक्त करने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। जिले में किसी भी आवासीय भवन को बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के सील या ध्वस्त नहीं किया जाएगा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (डीएसडीए) चमोली के अध्यक्ष/जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यह आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया कि वर्तमान में विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत कई नियमविरुद्ध अथवा बिना पूर्व अनुमति निर्मित आवासीय भवनों को सील किए जाने की कार्रवाई की गई है। ऐसे सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन 11 आवासीय भवनों को सील किया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से सीलमुक्त किया जाए तथा इसकी सूचना शीघ्र जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी आवासीय भवन के विरुद्ध सीलिंग या ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि किसी भवन के विरुद्ध गंभीर नियम उल्लंघन के कारण कार्रवाई आवश्यक हो तो संबंधित अधिकारी अधिनियम के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेंगे। इसमें कारण बताओ नोटिस, निर्धारित समयावधि, सुनवाई का पर्याप्त अवसर तथा संपूर्ण अभिलेख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहा गया कि किसी भी कार्रवाई के दौरान आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। पूरी प्रक्रिया न्यायसंगत तरीके से संपन्न की जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी यदि भविष्य में इन निर्देशों की अवहेलना सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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