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Chamoli News: छोटे भाई पर हमला करने के दोषी को एक साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 25 Mar 2026 04:19 PM IST
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Man sentenced to one year in prison for attacking younger brother
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न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। आपसी विवाद में छोटे भाई पर हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तहसील नारायणबगड़ के ग्राम छेकुड़ा (पलसारी) निवासी हरीश लाल ने 12 मई 2022 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि आठ मई 2022 को वह अपने खेत में मकान निर्माण के लिए पत्थर व अन्य सामग्री एकत्र कर रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई बनारसी लाल वहां पहुंचा और रोड़ी-बजरी ले जाने लगा। इस बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। बनारसी लाल ने हरीश लाल के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तत्काल उसे नारायणबगड़ अस्पताल ले गए जहां उसका उपचार किया गया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जूनियर डिविजन) थराली देवांश राठौर की अदालत में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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