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Champawat News: दो महिलाओं से दुष्कर्म में दूसरे समुदाय का दुकानदार गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 21 Apr 2026 10:47 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। नगर क्षेत्र में जूते-चप्पल की एक दुकान में काम करने वाली दो गरीब महिलाओं ने दुकानदार पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पीड़ित महिला ने हिम्मत कर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चेतन रावत ने बताया कि वार्ड नंबर 2 मस्जिद कॉलोनी निवासी समसुल हसन उर्फ शहंशाह (50) बस स्टैंड फाटक के पास जूते-चप्पल की दुकान है। आरोप है कि उसकी दुकान पर काम करने वाली दो महिलाओं ने जब मेहनताना मांगा तो आरोपी ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें डरा-धमका कर दुकान में ही दोनों से जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने इस दौरान उनका वीडियो और फोटो भी बना लिए और उन्हें धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह फोटो और वीडियो उनके परिवार वालों को भेज कर उनकी गृहस्थी बर्बाद कर देगा। बताया गया कि दोनों महिलाएं करीब पांच-छह महीने पहले दुकान में काम करती थीं और आरोपी लगातार उन्हें धमकी देकर दोबारा बुलाने का दबाव बना रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। विवेचना महिला उपनिरीक्षक गुरविंदर कौर को सौंपी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चेतन रावत ने बताया कि वार्ड नंबर 2 मस्जिद कॉलोनी निवासी समसुल हसन उर्फ शहंशाह (50) बस स्टैंड फाटक के पास जूते-चप्पल की दुकान है। आरोप है कि उसकी दुकान पर काम करने वाली दो महिलाओं ने जब मेहनताना मांगा तो आरोपी ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें डरा-धमका कर दुकान में ही दोनों से जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
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पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने इस दौरान उनका वीडियो और फोटो भी बना लिए और उन्हें धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह फोटो और वीडियो उनके परिवार वालों को भेज कर उनकी गृहस्थी बर्बाद कर देगा। बताया गया कि दोनों महिलाएं करीब पांच-छह महीने पहले दुकान में काम करती थीं और आरोपी लगातार उन्हें धमकी देकर दोबारा बुलाने का दबाव बना रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। विवेचना महिला उपनिरीक्षक गुरविंदर कौर को सौंपी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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