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Haridwar News: चेक बाउंस में ट्रक मालिक को दो माह की जेल, 4.50 लाख जुर्माना

Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 05:38 PM IST
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Truck owner sentenced to two months' imprisonment and a fine of Rs 4.50 lakh for cheque bouncing
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रोशनाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज विभा यादव की अदालत ने सात साल पुराने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने ट्रक मालिक राजीव भसीन को दो माह के साधारण कारावास और 4.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत में विचाराधीन मामले के अनुसार, कनखल निवासी राजीव भसीन पुत्र दर्शन भसीन ने चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से एक ट्रक फाइनेंस कराया था। बकाया किस्तों और ऋण अदायगी के लिए उन्होंने 4,13,918 रुपये का चेक जारी किया था। कंपनी की ओर से चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी ने विधिक नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान न होने पर वर्ष 2019 में न्यायालय में परिवाद दायर किया गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी एनआई एक्ट के तहत अपनी बेगुनाही साबित करने में विफल रहा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कुल अर्थदंड में से 4,45,000 रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित फाइनेंस कंपनी को दिए जाएंगे, जबकि शेष पांच रुपये राजकोष में जमा होंगे। साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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