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Kotdwar News: लालढांग मार्ग पर कामर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Tue, 17 Mar 2026 07:25 PM IST
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वन विभाग ने चिल्लरखाल और लालढांग बैरियर पर चस्पा किया सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कण्वघाटी/कोटद्वार। चिल्लरखाल-लालढांग वन मोटर मार्ग पर वन विभाग ने कामर्शियल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वन विभाग ने मार्ग के दोनों ओर फारेस्ट चेक पोस्टों लालढांग और चिल्लरखाल में सुप्रीम कोर्ट के 12 फरवरी के उस आदेश को चस्पा कर दिया है जिसमें मार्ग निर्माण पर लगी रोक को हटाने के साथ ही कामर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है।
लालढांग के रेंज अधिकारी अनुराग जोशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश विभागीय अधिकारियों के माध्यम से रेंज कार्यालय पहुंच गया है। आदेश की कॉपी बैरियर पर चस्पा कर दी गई है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। मालवाहक वाहनों के बारे में उच्चाधिकारियों से जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका पालन करवाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चिल्लरखाल गेट पर वाहनों को रोकने से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया गया है।
लालढांग मार्ग निर्माण के लिए 186वें दिन भी जारी रहा आंदोलन
कण्वघाटी। चिल्लरखाल में लालढांग मार्ग निर्माण के लिए चल रहा आंदोलन मंगलवार को 186वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने मालवाहक वाहनों के संचालन रोकने पर वन विभाग के प्रति आक्रोश जताया। मंगलवार को धरने पर बैठने वालों में आंदोलनकारी प्रवीण थापा, सुभाष त्यागी, मधुसुदन नेगी, गोवर्धन काला, मोहन सिंह नेगी, पीतांबर कपटियाल, देवीदत्त, रविंद्र सौंद, मदन सिंह नेगी, देवेंद्र रावत, प्रकाश रावत, कृपाल सिंह गुसाई, गोविंद काला, प्रेमा बजेठा, शांति राणा व पुष्पा मेहरा आदि शामिल रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक एलिवेटेड मार्ग नहीं बन जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक से किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। इस मार्ग से लालढांग क्षेत्र में राशन और अन्य सामान की आपूर्ति होती है। रेंज अधिकारी अनुराग जोशी ने बताया कि इस बारे में उच्चाधिकारियों से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। संवाद
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कण्वघाटी/कोटद्वार। चिल्लरखाल-लालढांग वन मोटर मार्ग पर वन विभाग ने कामर्शियल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वन विभाग ने मार्ग के दोनों ओर फारेस्ट चेक पोस्टों लालढांग और चिल्लरखाल में सुप्रीम कोर्ट के 12 फरवरी के उस आदेश को चस्पा कर दिया है जिसमें मार्ग निर्माण पर लगी रोक को हटाने के साथ ही कामर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है।
लालढांग के रेंज अधिकारी अनुराग जोशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश विभागीय अधिकारियों के माध्यम से रेंज कार्यालय पहुंच गया है। आदेश की कॉपी बैरियर पर चस्पा कर दी गई है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। मालवाहक वाहनों के बारे में उच्चाधिकारियों से जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका पालन करवाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार चिल्लरखाल गेट पर वाहनों को रोकने से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया गया है।
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लालढांग मार्ग निर्माण के लिए 186वें दिन भी जारी रहा आंदोलन
कण्वघाटी। चिल्लरखाल में लालढांग मार्ग निर्माण के लिए चल रहा आंदोलन मंगलवार को 186वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने मालवाहक वाहनों के संचालन रोकने पर वन विभाग के प्रति आक्रोश जताया। मंगलवार को धरने पर बैठने वालों में आंदोलनकारी प्रवीण थापा, सुभाष त्यागी, मधुसुदन नेगी, गोवर्धन काला, मोहन सिंह नेगी, पीतांबर कपटियाल, देवीदत्त, रविंद्र सौंद, मदन सिंह नेगी, देवेंद्र रावत, प्रकाश रावत, कृपाल सिंह गुसाई, गोविंद काला, प्रेमा बजेठा, शांति राणा व पुष्पा मेहरा आदि शामिल रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक एलिवेटेड मार्ग नहीं बन जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक से किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। इस मार्ग से लालढांग क्षेत्र में राशन और अन्य सामान की आपूर्ति होती है। रेंज अधिकारी अनुराग जोशी ने बताया कि इस बारे में उच्चाधिकारियों से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। संवाद