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Kotdwar News: बालक से काम कराने पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज
Wed, 22 Jul 2026 06:39 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Wed, 22 Jul 2026 06:39 PM IST
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बद्रीनाथ मार्ग पर चलाया गया बाल श्रम उन्मूलन अभियान
कोटद्वार। जिला टॉस्क फोर्स के नेतृत्व में चलाए जा रहे बाल श्रम चिह्नीकरण अभियान के तहत मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बद्रीनाथ मार्ग स्थित एक मिठाई की दुकान से 14 वर्ष से कम आयु के एक बालक को बाल श्रम करते हुए पकड़ा। मामले में दुकानदार का चालान करने के साथ ही थाना कोटद्वार में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
टॉस्क फोर्स की टीम ने बद्रीनाथ मार्ग, झंडा चौक, बस स्टेशन और तीलू रौतेली चौक क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच के दौरान बद्रीनाथ मार्ग स्थित नेगी स्वीट्स शॉप में कार्यरत बालक को श्रम से मुक्त कराया। वहीं, बद्रीनाथ मार्ग स्थित बीकानेर स्वीट्स में लगभग 17 वर्षीय किशोर कार्यरत मिला जिसके संबंध में किशोर श्रम से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
अभियान में शामिल अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कार्य कराना दंडनीय अपराध है। इसी के तहत संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। अभियान में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मोहनलाल बेलवाल, जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि ओपी थपलियाल, चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य धर्मेंद्र कुमार, एएचटीयू (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) से कांस्टेबल विद्या मेहता, कांस्टेबल सुमित चौधरी आदि शामिल रहे।
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कोटद्वार। जिला टॉस्क फोर्स के नेतृत्व में चलाए जा रहे बाल श्रम चिह्नीकरण अभियान के तहत मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बद्रीनाथ मार्ग स्थित एक मिठाई की दुकान से 14 वर्ष से कम आयु के एक बालक को बाल श्रम करते हुए पकड़ा। मामले में दुकानदार का चालान करने के साथ ही थाना कोटद्वार में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
टॉस्क फोर्स की टीम ने बद्रीनाथ मार्ग, झंडा चौक, बस स्टेशन और तीलू रौतेली चौक क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच के दौरान बद्रीनाथ मार्ग स्थित नेगी स्वीट्स शॉप में कार्यरत बालक को श्रम से मुक्त कराया। वहीं, बद्रीनाथ मार्ग स्थित बीकानेर स्वीट्स में लगभग 17 वर्षीय किशोर कार्यरत मिला जिसके संबंध में किशोर श्रम से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
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अभियान में शामिल अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कार्य कराना दंडनीय अपराध है। इसी के तहत संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई। अभियान में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मोहनलाल बेलवाल, जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि ओपी थपलियाल, चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य धर्मेंद्र कुमार, एएचटीयू (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) से कांस्टेबल विद्या मेहता, कांस्टेबल सुमित चौधरी आदि शामिल रहे।
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