सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Criminal proceedings for dowry harassment cancelled, Dehradun case

High Court: दहेज उत्पीड़न की आपराधिक कार्यवाही रद्द, देहरादून का है मामला

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Thu, 12 Feb 2026 12:37 PM IST
विज्ञापन
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तलाक और पुनर्विवाह के बाद लंबित दहेज उत्पीड़न मामले की आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

Criminal proceedings for dowry harassment cancelled, Dehradun case
नैनीताल हाईकोर्ट।
विज्ञापन

विस्तार

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में वैवाहिक विवाद से जुड़े आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून की अदालत में लंबित चार्जशीट, समन आदेश तथा आपराधिक वाद की समस्त कार्यवाही को रद्द कर दिया।

Trending Videos

मामले के अनुसार देहरादून निवासी अरविंद सेमवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आवेदक और प्रतिवादी संख्या का विवाह 28 सितंबर 2009 को हुआ था, जिससे एक संतान का जन्म हुआ। बाद में आपसी स्वभावगत मतभेद एवं वैवाहिक कलह के कारण दोनों अलग रहने लगे। वर्ष 2016 में प्रतिवादी ने आवेदकों के विरुद्ध धारा 498, 323 आईपीसी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। आवेदकों की ओर से कहा गया कि आरोप असत्य एवं अतिरंजित थे। कार्यवाही के दौरान आवेदक ने तलाक की याचिका भी दायर की थी, जिसे 2018 में न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन


विवाह विच्छेद के उपरांत प्रतिवादी ने पुनर्विवाह कर लिया था। कोर्ट ने पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि यह मामला वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ था, जो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आवेदकों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनेगा और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने वाद संख्या की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed