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सुखवंत आत्महत्या मामला: आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 10 Apr 2026 01:02 PM IST
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सार

काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है।

High Court maintains stay on arrest of accused in Sukhwant suicide case
नैनीताल हाईकोर्ट।
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विस्तार

काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आरोपी याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने पूर्व में पुलिस द्वारा 26 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस बीच राज्य सरकार की ओर से उक्त रोक हटाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

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प्रकरण के अनुसार ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर. पोस्ट किया था। वीडियो में उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों तथा कुछ कथित प्रॉपर्टी डीलरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुखवंत सिंह का कहना था कि जमीन के मामले में उनके साथ धोखाधड़ी हुई और करीब चार करोड़ रुपये ठग लिए गए। आरोप था कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने उन्हें न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों का साथ दिया।
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मृतक के भाई परविंदर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। इनमें अमरजीत सिंह, दिव्या रवीन्द्र कौर, लवप्रीत कौर, कुलविन्दर सिंह उर्फ जस्सी, हरदीप कौर, आशीष चौहान, गिरवर सिंह, महिपाल सिंह, शिवेन्द्र सिंह, विमल, विमल की पत्नी, देवेन्द्र, राजेन्द्र, गुरप्रेम, सिंह, जगपाल सिंह, जगवीर राय, मनप्रीत कलसी, अमित, मोहित, सुखवंत सिंह पन्नू, वीरपाल सिंह पन्नू, बलवन्त सिंह बक्सौरा, बिजेन्द्र, पूजा और जहीर के नाम शामिल हैं। पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है।

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