नैनीताल हाईकोर्ट : शीतकालीन अवकाश के लिए व्यवस्था में बड़ा बदलाव
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों को लेकर नए आदेश जारी किया है।
विस्तार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों के लिए एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार शीतकालीन अवकाश के दौरान संबंधित न्यायाधीश शनिवार, रविवार व अन्य घोषित अवकाशों के अलावा सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर अदालत की कार्यवाही संचालित करेंगे। यह व्यवस्था 13 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी और केस फाइलिंग 12 जनवरी 2026 से की जा सकती है।
राज्य के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, वादियों के हित के लिए कोर्ट के पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन कर यह व्यवस्था बनाई गई है। इसके अनुसार अवकाश की अवधि में भी आवश्यक न्यायिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रह सकेंगी। इन निर्देशों के तहत अवकाशकालीन न्यायाधीश शनिवार, रविवार और अन्य घोषित अवकाशों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य सभी कार्य दिवसों में कोर्ट की कार्यवाही संचालित करेंगे। इससे अवकाश के दौरान लंबित या तत्काल सुनवाई वाले मामलों का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा।
बता दें कि हाल में जारी आदेश के अनुसार सप्ताह में केवल दो दिन कोर्ट संचालित किए जाने की व्यवस्था थी। पूर्व में भी हाई कोर्ट में अवकाश के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस पर सुनवाई की व्यवस्था थी जिसमें हाल में बदलाव किया गया था, अब पुनः पूर्व जैसी व्यवस्था लागू कर दी गई है। आदेश के अनुसार कोर्ट के फाइलिंग केंद्र के लिए भी समय निर्धारित करते हुए कहा गया है कि अधिवक्तागण और वादी कार्य दिवसों में प्रातः साढ़े दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक नए मामले दाखिल कर सकेंगे और फाइल किए गए मामलों को अगले ही दिन अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
हाईकोर्ट के महाधिवक्ता की ओर से जारी इस आदेश की सूचना अध्यक्ष बार एसोसिएशन , सचिव और सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई है। इसे कोर्ट वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।