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Nainital News: गुंडा एक्ट के नौ आरोपी छह माह के लिए जिला बदर

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 01:37 AM IST
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Nine accused of Goonda Act banished from the district for six months
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नैनीताल। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने नौ आरोपियों को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया है। पांच अन्य आरोपियों को उनकी वर्तमान गतिविधियों में सुधार पाए जाने पर राहत दी गई है।
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जिला बदर किए गए राहुल, संजय आर्य, अनुज राज सिंह, शाहिद, कौशल चिलवाल, सलमान, मोहसिन, शादाब और प्रदीप सागर अमन के खिलाफ जुआ अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी, एनडीपीएस, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन के अनुसार इनका आपराधिक इतिहास गंभीर है और इनकी गतिविधियां क्षेत्र में भय व असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही थीं। इसी के आधार पर इन्हें छह महीने के लिए नैनीताल की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।
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जांच के दौरान वर्तमान गतिविधियों में सुधार पाए जाने पर प्रशासन ने शनि, संजय बिनवाल, हिमांशु शाही, सूरज कुमार और मो. आबिद के खिलाफ चल रहे गुंडा एक्ट के नोटिस को निरस्त कर दिया है।
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