Uttarakhand News: पंचायत चुनाव अपहरण मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, 17 अक्टूबर तक मांगी जांच रिपोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल पंचायत चुनाव में अपहरण मामले की जांच रिपोर्ट 17 अक्तूबर तक पेश करने का आदेश दिया है।

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई घटना, पांच सदस्यों के कथित अपहरण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 17 अक्तूबर तक हुई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में सीआईडी की ओर से मामले की अभी तक हुई जांच की कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नही की गई और न ही उस दौरान फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की।
मामले की जांच कर रहे चार आईओ कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच चल रही है। उनके द्वारा घटना के दिन के चार मुकदमे दर्ज किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि अभी तक उन मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है, उसे पेश करें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि घटना के दिन सदस्यों के अपहरण करने के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी को दे दी है। जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सरकार ने सीआईडी की जांच रिपोर्ट पेश करने के समय की मांग की। इसका विरोध करते हुए पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच सीआईडी के बजाय उच्च स्तर की जांच एजेंसी से कराई जाए। इस पर कोर्ट ने सरकार से अब तक हुई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यो का अपहरण करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि मामले की स्वत्रंत जांच कर रिपोर्ट पेश करें।
कमेंट
कमेंट X