सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Bank orders payment of loan amount of Rs 14.91 lakh in one month

Pauri News: बैंक के 14.91 लाख के लोन की राशि को एक महीने में भुगतान के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 02 Apr 2026 04:49 PM IST
विज्ञापन
Bank orders payment of loan amount of Rs 14.91 lakh in one month
विज्ञापन
पौड़ी। फर्म खोलने के नाम पर कैनरा बैंक श्रीनगर से लिए गए 15 लाख के (सीसीएल) लोन के सापेक्ष फर्म स्वामी को 14.91 लाख की राशि एक महीने के भीतर ब्याज सहित चुकानी होगी। सिविल जज (सी.डि) पौड़ी अमित भट्ट की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
Trending Videos


मामले के अनुसार बैंक की ओर से दायर वाद में बताया गया कि श्रीनगर निवासी दीपक उनियाल ने अपनी फर्म रूद्रांश ट्रेडर्स के लिए 2014 में बैंक से 15 लाख का कैश क्रेडिट ऋण (सीसीएल) लिया था। इसमें सुशील चंद्र उनियाल को जमानती बनाया गया था। बैंक ने लोन जारी करने के साथ ही ऋण अनुबंध पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाए और शर्तें भी बताईं लेकिन फर्म स्वामी ने समय पर किश्तों और ब्याज का भुगतान नहीं किया। खाते में लगातार लापरवाही के चलते 30 दिसंबर 2021 को बैंक ने उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए घोषित कर दिया। बैंक ने कई बार बकाया राशि जमा करने के लिए फर्मस्वामी को नोटिस भेजे बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इस पर बैंक प्रबंधक गौरव कुमार ने जुलाई 2023 में अदालत की शरण ली। बैंक की ओर से बताया गया कि 30 जुलाई 2023 तक फर्म स्वामी पर ब्याज सहित कुल 14,91,316 रुपये का बकाया है। सुनवाई के दौरान फर्म स्वामी ने बैंक के दावों को चुनौती दी और कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने फर्म स्वामी को 14,91,316 रुपये की बकाया राशि 10.15 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज दर के साथ एक महीने के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed