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Pauri News: पांच खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Tue, 24 Feb 2026 06:42 PM IST
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फोटो
मेडिकल स्टोर व मिठाई की दुकानों का किया गया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव नाज़िश कलीम के नेतृत्व में सोमवार को श्रीनगर बाजार स्थित मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच में स्वच्छता और भंडारण संबंधी कुछ कमियां मिलीं। इस दौरान मावा, गुजिया, मिल्क केक और रबड़ी समेत पांच खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। तीन प्रतिष्ठान संचालकों को मौके पर ही कमियां बताईं और उसमें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में दवाओं की एक्सपायरी तिथि, भंडारण व्यवस्था, लाइसेंस, अभिलेखों के संधारण और जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता की गहन जांच की गई। उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में एक्सपायरी या निम्न गुणवत्ता की दवा न बेची जाएं। साथ ही आमजन को प्रभावी जेनेरिक दवा ही देने के लिए कहा। निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि एक्सपायरी दवाओं या अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री कानूनन दंडनीय अपराध है। संयुक्त निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, औषधि निरीक्षण विभाग, पूर्ति विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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मेडिकल स्टोर व मिठाई की दुकानों का किया गया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की सचिव नाज़िश कलीम के नेतृत्व में सोमवार को श्रीनगर बाजार स्थित मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच में स्वच्छता और भंडारण संबंधी कुछ कमियां मिलीं। इस दौरान मावा, गुजिया, मिल्क केक और रबड़ी समेत पांच खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। तीन प्रतिष्ठान संचालकों को मौके पर ही कमियां बताईं और उसमें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में दवाओं की एक्सपायरी तिथि, भंडारण व्यवस्था, लाइसेंस, अभिलेखों के संधारण और जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता की गहन जांच की गई। उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में एक्सपायरी या निम्न गुणवत्ता की दवा न बेची जाएं। साथ ही आमजन को प्रभावी जेनेरिक दवा ही देने के लिए कहा। निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि एक्सपायरी दवाओं या अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री कानूनन दंडनीय अपराध है। संयुक्त निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, औषधि निरीक्षण विभाग, पूर्ति विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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