सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Husband, mother-in-law and father-in-law acquitted of dowry harassment and assault

Pauri News: दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोपी पति, सास-ससुर दोषमुक्त

संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Tue, 24 Mar 2026 04:57 PM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law and father-in-law acquitted of dowry harassment and assault
विज्ञापन
पौड़ी। दहेज उत्पीड़न, मारपीट व गाली-गलौज के आरोपी पति, सास व ससुर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। सिविल जज (जू.डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी प्रतीक्षा केसरवानी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
Trending Videos

विकासखंड पाबौ निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में पति आशीष गुसाईं, ससुर आलम सिंह और सास गुड्डी देवी पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न व गाली-गलौज के आरोप लगाए थे। पुलिस ने 11 जनवरी 2024 को मुकदमा दर्ज किया और 12 जुलाई 2024 को मामला कोर्ट पहुंचा। पीड़िता ने अदालत को बताया कि तीन मई 2022 को उनका विवाह हुआ था। कुछ समय बाद ही सास व सुसर फिर पति ने उनके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया। अदालत में कई गवाहों ने घटना का स्पष्ट समर्थन नहीं किया। कुछ गवाहों के बयान आपस में विरोधाभासी मिले। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में बिना ठोस साक्ष्य के परिजनों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस पर अदालत ने आरोपी पति आशीष गुसाईं, ससुर आलम सिहं व सास गुड्डी देवी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed