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Pithoragarh News: भारतीय नागरिकता के लिए नेपाली मूल के आठ लोगों ने किया आवेदन
Sat, 18 Jul 2026 11:04 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:04 PM IST
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पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में करीब 2000 नेपाली बहुएं भारतीय नागरिकता के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। भारतीय नागरिकता के लिए अब तक आठ नेपाली मूल के लोगों ने आवेदन किया है। इनमें तीन नेपाली बहुएं हैं। जिला प्रशासन को सात-आठ साल पहले से कुल आठ आवेदन मिले हैं। एक आवेदन जिला स्तर की प्रक्रिया पूरी कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। एक महिला का आवेदन जिला प्रशासन के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। एक अन्य महिला ने दो बार आवेदन किया, पर रुचि नहीं दिखाई। इसलिए उसके आवेदन को निरस्त करने की संस्तुति हुई है। पांच अन्य आवेदन दस्तावेज की कमी से निरस्त हुए। हालांकि जिले से केवल दो नेपाली बहुओं के आवेदन ही आगे बढ़े हैं, पर किसी को नागरिकता नहीं मिली।ा
नागरिकता के लिए ये दस्तावेज जरूरी
भारतीय नागरिकता के लिए नेपाल के साथ ही अन्य देशों के लिए नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें तीन कैटेगरी हैं। शादी के बाद यहां का निवासी होना, जन्म यहां होना और अपना मूल देश छोड़कर यहां की नागरिकता चाहना। इन सभी में आवेदक का भारत में कम से कम सात साल लगातार निवासरत रहना जरूरी है।
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आवेदन के समय इन बातों का रखना होगा ध्यान
-ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर उसकी प्रिंट आउट कॉपी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना
- स्थायी वैध निवास प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जन्म प्रमाण पत्र
-नेपाल को छोड़कर अन्य देशों के नागरिकों के लिए पासपोर्ट
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सरकार के निर्धारित नियमों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। आवेदन की सभी प्रक्रियाएं, दस्तावेज पूरे होने के बाद ही आवेदनों को आगे बढ़ाया जाता है। जिला स्तर पर अब तक आए सभी आवेदन इन प्रक्रियाओं से गुजरकर या तो आगे बढ़े हैं या निरस्त हुए हैं। -योगेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी
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नागरिकता के लिए ये दस्तावेज जरूरी
भारतीय नागरिकता के लिए नेपाल के साथ ही अन्य देशों के लिए नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें तीन कैटेगरी हैं। शादी के बाद यहां का निवासी होना, जन्म यहां होना और अपना मूल देश छोड़कर यहां की नागरिकता चाहना। इन सभी में आवेदक का भारत में कम से कम सात साल लगातार निवासरत रहना जरूरी है।
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आवेदन के समय इन बातों का रखना होगा ध्यान
-ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर उसकी प्रिंट आउट कॉपी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना
- स्थायी वैध निवास प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जन्म प्रमाण पत्र
-नेपाल को छोड़कर अन्य देशों के नागरिकों के लिए पासपोर्ट
सरकार के निर्धारित नियमों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। आवेदन की सभी प्रक्रियाएं, दस्तावेज पूरे होने के बाद ही आवेदनों को आगे बढ़ाया जाता है। जिला स्तर पर अब तक आए सभी आवेदन इन प्रक्रियाओं से गुजरकर या तो आगे बढ़े हैं या निरस्त हुए हैं। -योगेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी
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