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Pithoragarh News: स्मैक तस्करी के मुख्य दोषी को 10 तो अन्य दो को तीन-तीन साल की जेल

संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 10 Dec 2025 11:23 PM IST
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The main accused in the smack smuggling case was sentenced to 10 years in jail, while the other two were sentenced to three years each.
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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने स्मैक तस्करी के मुख्य दोषी को 10 तो अन्य दो दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य दोषी को एक लाख तो दो अन्य दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। ऐसा न करने पर सभी दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार, चार जून 2023 को चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और एसओजी की टीम ने ऐंचोली में एक स्कूटी को रोका इसमें दो युवक सवार थे। टीम को देखते हुए दोनों स्कूटी समेत भागने लगे तो इनका पीछा किया गया। कुछ दूरी पर टीम ने स्कूटी को पकड़ लिया और इसमें सवार खंपा कॉलोनी निवासी लोबसंग खिमाल(23) और पांडेगांव निवासी सुमित कन्याल(20) की तलाशी ली। लोबसंग खिमाल के पास 9.1 तो सुमित कन्याल के पास 5.9 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों को सप्लायर बिसोटा, नानकमत्ता, यूएसनगर सुखविंदर सिंह ने स्मैक सप्लाई की थी। ऐसे में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने तब तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर बुधवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद मुख्य दोषी को 10 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दो अन्य दो दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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