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Pithoragarh News: सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास
Sun, 28 Jun 2026 10:45 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Sun, 28 Jun 2026 10:45 PM IST
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चंपावत। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, नौ अक्तूबर 2023 को क्षेत्र निवासी पीड़िता ने कोतवाली चंपावत में नामजद तहरीर दी थी। बताया कि सात अक्तूबर की शाम सोहन सिंह, राहुल सिंह और बब्लू ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और मामले की विवेचना की।
इस दौरान पुलिस ने झालाकुड़ी निवासी सोहन सिंह (22), राहुल सिंह (25) और बब्लू सिंह (32) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 342 और 363 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। शनिवार को सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया।
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मामले के अनुसार, नौ अक्तूबर 2023 को क्षेत्र निवासी पीड़िता ने कोतवाली चंपावत में नामजद तहरीर दी थी। बताया कि सात अक्तूबर की शाम सोहन सिंह, राहुल सिंह और बब्लू ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और मामले की विवेचना की।
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इस दौरान पुलिस ने झालाकुड़ी निवासी सोहन सिंह (22), राहुल सिंह (25) और बब्लू सिंह (32) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी), 342 और 363 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। शनिवार को सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया।
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