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Pithoragarh News: दो चरस तस्करों को तीन-तीन साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Wed, 03 Dec 2025 01:19 AM IST
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पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो चरस तस्करों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माना न चुकाने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, तीन अगस्त 2022 को घाट चौकी में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका। तलाशी में स्कूटी सवार भाटकोट निवासी आशीष सिंह और गौतम सिंह के पास 115 ग्राम चरस मिली।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर मंगलवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशलीन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल जेल और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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मामले के अनुसार, तीन अगस्त 2022 को घाट चौकी में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका। तलाशी में स्कूटी सवार भाटकोट निवासी आशीष सिंह और गौतम सिंह के पास 115 ग्राम चरस मिली।
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पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर मंगलवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशलीन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल जेल और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद

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