सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Cheque bounce: 6 months imprisonment and fine imposed

चेक बाउंस : 6 माह की कैद व अर्थदंड लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 19 Mar 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Cheque bounce: 6 months imprisonment and fine imposed
विज्ञापन
अपर सिविल जज (जू.डि.) अभिषेक कुमार मिश्र की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5.75 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 5 लाख 70 हजार परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होंगे जबकि 5 हजार की राशि राजकोष में जमा करानी होगी।5 हजार की राशि राजकोष में जमा न कराने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बापूग्राम निवासी अजय कुमार ने 3 फरवरी 2020 को न्यायालय में वाद दायर किया था। अजय कुमार ने न्यायालय को बताया था कि आवास विकास निवासी संजय कुमार से उनकी पुरानी जान पहचान थी।संजय कुमार ने 10 अगस्त 2018 को अपने व्यावसायिक कार्य के लिए उससे 5 लाख 25 हजार रुपये उधार मांगे थे। संजय ने एक साल के भीतर धनराशि लौटाने की बात कही थी। एक वर्ष का समय पूरा होने पर जब उसने संजय से धनराशि वापस मांगी तो संजय ने सिंडिकेट बैंक शाखा का चेक दिया। चेक जब बैंक में जमा किया गया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि की बात कहकर चेक वापस लौटा दिया। जानकारी संजय को भी दी पर धनराशि नहीं लौटाई।
Trending Videos

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed