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सृष्टि कंडारी मौत मामला: आरोपी सास की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
Sat, 01 Aug 2026 09:01 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
अमर उजाला नेटवर्क, ऋषिकेश
अमर उजाला नेटवर्क, ऋषिकेश
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 01 Aug 2026 09:01 PM IST
सार
नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या मामले में आरोपी सास परवीना देवी को अंतरिम अग्रिम जमानत नहीं मिली। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : AI
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विस्तार
ऋषिकेश के हर्रावाला में नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास परवीना देवी को अदालत से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। परवीना देवी ने अग्रिम जमानत के लिए देहरादून की सेशन अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। न्यायालय ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी।
नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को शनिवार को हर्रावाला स्थित लक्ष्मण एन्क्लेव में उनके आवास से गिरफ्तार किया। वहीं, मामले की तीसरी आरोपी मृतका की सास परवीना देवी ने देहरादून की सेशन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था।
उन्होंने अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण देने की भी मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का अवलोकन किया। एफआईआर में आरोप है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसकी दहेज हत्या की गई। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। प्रभारी सेशन न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने अंतरिम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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नवविवाहिता शिक्षिका सृष्टि कंडारी की कथित दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को शनिवार को हर्रावाला स्थित लक्ष्मण एन्क्लेव में उनके आवास से गिरफ्तार किया। वहीं, मामले की तीसरी आरोपी मृतका की सास परवीना देवी ने देहरादून की सेशन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था।
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उन्होंने अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई तक अंतरिम संरक्षण देने की भी मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का अवलोकन किया। एफआईआर में आरोप है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसकी दहेज हत्या की गई। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और अभियोजन पक्ष को सुने बिना अंतरिम अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। प्रभारी सेशन न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने अंतरिम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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