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Roorkee News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
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माइनिंग एजेंसी के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने और वाहन को क्षतिग्रस्त कर देने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए वीडियो साक्ष्य को देखने के बाद न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 13 जुलाई को खनन वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ी गई एक ट्रैक्टर - ट्राॅली के चालक ने वाहन लेकर भागने का प्रयास किया था।
पीछा करने पर आरोपियों उनके वाहन पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्हें व वाहन चालक दीप सिंह को वाहन से खींचकर उन पर लाठी - डंडे और लोहे की राॅड से जानलेवा हमला किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले में आरोपी दीपक, शारुन, रामू व हरविंद्र को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी सलमान निवासी हबीबपुर कुड़ी का नाम भी पुलिस की जांच में सामने आया है।
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इस बीच सलमान की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर बताया गया कि घटना के दिन उसने गांव के एक परिचित के वाहन में लिफ्ट ली थी। उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। पुलिस के उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करने पर उसे प्रकरण का पता लगा। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घटना के दिन आरोपी ट्रैक्टर-ट्राॅली पर था।
घटना से संबंधित वीडियो फुटेज में वह आरोपियों के साथ नजर आ रहा है। अपराध को गंभीर बताते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत का विरोध किया। अभियोजन की ओर से घटना से संबंधित वीडियो भी न्यायालय को दिखाई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वीडियो देखने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 13 जुलाई को खनन वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ी गई एक ट्रैक्टर - ट्राॅली के चालक ने वाहन लेकर भागने का प्रयास किया था।
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पीछा करने पर आरोपियों उनके वाहन पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्हें व वाहन चालक दीप सिंह को वाहन से खींचकर उन पर लाठी - डंडे और लोहे की राॅड से जानलेवा हमला किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले में आरोपी दीपक, शारुन, रामू व हरविंद्र को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी सलमान निवासी हबीबपुर कुड़ी का नाम भी पुलिस की जांच में सामने आया है।
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इस बीच सलमान की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर बताया गया कि घटना के दिन उसने गांव के एक परिचित के वाहन में लिफ्ट ली थी। उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। पुलिस के उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करने पर उसे प्रकरण का पता लगा। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घटना के दिन आरोपी ट्रैक्टर-ट्राॅली पर था।
घटना से संबंधित वीडियो फुटेज में वह आरोपियों के साथ नजर आ रहा है। अपराध को गंभीर बताते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत का विरोध किया। अभियोजन की ओर से घटना से संबंधित वीडियो भी न्यायालय को दिखाई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वीडियो देखने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।