फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Accused in murderous assault denied anticipatory bail

Roorkee News: जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Fri, 14 Aug 2026 05:58 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 14 Aug 2026 05:58 PM IST
विज्ञापन
Accused in murderous assault denied anticipatory bail
माइनिंग एजेंसी के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने और वाहन को क्षतिग्रस्त कर देने के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए वीडियो साक्ष्य को देखने के बाद न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश की ओर से लक्सर कोतवाली में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि 13 जुलाई को खनन वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ी गई एक ट्रैक्टर - ट्राॅली के चालक ने वाहन लेकर भागने का प्रयास किया था।
विज्ञापन

पीछा करने पर आरोपियों उनके वाहन पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्हें व वाहन चालक दीप सिंह को वाहन से खींचकर उन पर लाठी - डंडे और लोहे की राॅड से जानलेवा हमला किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले में आरोपी दीपक, शारुन, रामू व हरविंद्र को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी सलमान निवासी हबीबपुर कुड़ी का नाम भी पुलिस की जांच में सामने आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस बीच सलमान की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर बताया गया कि घटना के दिन उसने गांव के एक परिचित के वाहन में लिफ्ट ली थी। उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। पुलिस के उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करने पर उसे प्रकरण का पता लगा। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि घटना के दिन आरोपी ट्रैक्टर-ट्राॅली पर था।

घटना से संबंधित वीडियो फुटेज में वह आरोपियों के साथ नजर आ रहा है। अपराध को गंभीर बताते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत का विरोध किया। अभियोजन की ओर से घटना से संबंधित वीडियो भी न्यायालय को दिखाई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और वीडियो देखने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed