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Tehri News: खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी होटल संचालक को पड़ी भारी

संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 28 May 2026 05:00 PM IST
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Disregarding Food Safety Regulations Proves Costly for Hotel Operator
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एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
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नई टिहरी। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना एक होटल संचालक को भारी पड़ गया। न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह नेगी की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत धनोल्टी तहसील के कोकियालगांव स्थित हॉट मोंड हिल स्ट्रीम रिसॉर्ट पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 25 जुलाई 2025 को कोकियालगांव स्थित हॉट मोंड हिल स्ट्रीम रिसॉर्ट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं पाई गईं थी। रिसॉर्ट परिसर में एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखी मिली थी। खाद्य पदार्थ साफ-सफाई के मानकों के अनुरूप सुरक्षित ढंग से रखे नहीं गए थे। कई वस्तुओं पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं थी। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों में कीड़े पाए गए थे। रिसॉर्ट संचालन की ओर से खाद्य लाइसेंस की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी ने होटल संचालक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में धनराशि जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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