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Tehri News: बगैर मान्यता स्कूल का संचालन विभाग ने बंद कराया
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Thu, 14 May 2026 06:55 PM IST
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विद्यालय प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर कर रहा था संचालन
लंबगांव(टिहरी)। प्रतापनगर ब्लॉक के ओखलाखाल में वर्ष 2021 से संचालित मर्सी ऑफ गॉड एकेडमी प्राथमिक स्कूल को शिक्षा विभाग के नोटिस के बाद बंद कर दिया गया है। स्कूल की कोई मान्यता नहीं होने के कारण बीईओ पूनम चौहान ने उन्हें मान्यता लेने के निर्देश दिए थे लेकिन विद्यालय प्रबंधन नियमों को ताक में रखकर स्कूल का संचालन कर छात्रों को टीसी प्रमाणपत्र भी निर्गत कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था।
बीईओ ने स्कूल प्रबंधक रोबिना को जारी किए नोटिस में कहा कि स्कूल बिना मान्यता के संचालित होने के कारण बच्चों का पंजीकरण यू-डायस पोर्टल पर न होने से उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। बीईओ ने स्कूल प्रबंधन को 21 अप्रैल को नोटिस जारी करते हुए मान्यता नहीं होने की स्थिति में अनाधिकृत रूप से संचालित स्कूल बंद को करने के निर्देश दिए।
प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि बिना मान्यता के संचालित स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरटीई अधिनियम के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उल्लंघन जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन अर्थदंड वसूलने के लिए विधिक कार्यवाही की चेतावनी गई थी। नोटिस मिलने के बाद प्रबंधन ने स्कूल का संचालन बंद कर दिया है। इस बाबत प्रतापनगर की बीईओ पूनम चौहान का कहना कि स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है, वहां पढ़ रहे छात्रों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है।
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लंबगांव(टिहरी)। प्रतापनगर ब्लॉक के ओखलाखाल में वर्ष 2021 से संचालित मर्सी ऑफ गॉड एकेडमी प्राथमिक स्कूल को शिक्षा विभाग के नोटिस के बाद बंद कर दिया गया है। स्कूल की कोई मान्यता नहीं होने के कारण बीईओ पूनम चौहान ने उन्हें मान्यता लेने के निर्देश दिए थे लेकिन विद्यालय प्रबंधन नियमों को ताक में रखकर स्कूल का संचालन कर छात्रों को टीसी प्रमाणपत्र भी निर्गत कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था।
बीईओ ने स्कूल प्रबंधक रोबिना को जारी किए नोटिस में कहा कि स्कूल बिना मान्यता के संचालित होने के कारण बच्चों का पंजीकरण यू-डायस पोर्टल पर न होने से उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। बीईओ ने स्कूल प्रबंधन को 21 अप्रैल को नोटिस जारी करते हुए मान्यता नहीं होने की स्थिति में अनाधिकृत रूप से संचालित स्कूल बंद को करने के निर्देश दिए।
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प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि बिना मान्यता के संचालित स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरटीई अधिनियम के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उल्लंघन जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन अर्थदंड वसूलने के लिए विधिक कार्यवाही की चेतावनी गई थी। नोटिस मिलने के बाद प्रबंधन ने स्कूल का संचालन बंद कर दिया है। इस बाबत प्रतापनगर की बीईओ पूनम चौहान का कहना कि स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है, वहां पढ़ रहे छात्रों को नजदीकी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है।