बुक्सा जनजाति का जमीनी मामला: विधायक पांडेय के पुत्र के प्रकरण की जांच के लिए समिति गठित
बाजपुर के सैमलपुर गांव में बुक्सा अनुसूचित जनजाति की जमीन कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति के नाम दर्ज कराने की शिकायत पर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने एडीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है।
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डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बाजपुर के सैमलपुर गांव में कूटरचित तरीके से बुक्सा अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन सवर्ण के नाम करने संबंधी शिकायत को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एडीएम कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है।
बताया गया है कि शिकायतकर्ता नन्नी देवी पत्नी दिवंगत तुला सिंह, संजू कुमार, मंगल सिंह पुत्र दिवंगत तुला सिंह निवासी ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर ने डीएम को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि उनके नाम ग्राम सैमलपुरी की खतौनी फसली 1413-1418 का खाता खतौनी संख्या 20 के खसरा नंबर-25/1 रकबा 1.154 हेक्टेयर व खसरा नंबर 26 रकबा 0.379 हेक्टेयर भूमि वर्ग एक में दर्ज है।
राजस्व वाद संख्या 22/3 वर्ष 2010-11 धारा 229बी के तहत ग्राम सैमलपुरी तहसील बाजपुर के खसरा नंबर-25/1 रकवा 1.154 हे. और खसरा नंबर 26 रकबा 0.120 हे. कुल रकबा 1.274 हे. भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति अतुल कुमार पुत्र अरविंद कुमार निवासी गुलजारपुर तहसील बाजपुर के नाम कूटरचित साक्ष्यों के आधार पर वर्ग एक क में दर्ज कराई गई है जबकि नियमानुसार बुक्सा अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तांतरण किसी सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम पर नहीं कराया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने जांच समिति में एसडीएम बाजपुर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने मामले की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिवादी के पिता हैं विधायक अरविंद पांडेय : शिकायतकर्ता
डीएम को सौंपे शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रतिवादी अतुल कुमार के पिता अरविंद कुमार पांडेय गदरपुर विधानसभा के विधायक हैं और रसूखदार व्यक्ति हैं। उन्हें डराया-धमकाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी भूमि पर काबिज नहीं होने दिया गया है।

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