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Uttarkashi News: डुंडा के मंजकोट में शराबबंदी का लिया गया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
Updated Thu, 26 Mar 2026 07:24 PM IST
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शराब पीने और पिलाने वाले से वसूला जाएग 51 हजार का जुर्माना
उत्तरकाशी। डुंडा के ग्राम पंचायत मंजकोट पिपली के राजस्व गांव किरुण में राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव के सामाजिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से शादी समारोह, चूड़ाकर्म, जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
ग्राम सभा में तय किया गया कि गांव में आयोजित किसी भी प्रकार के समारोह में यदि कोई परिवार शराब परोसता या पिलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ 51 हजार का अर्थदंड लगाया जाएगा। वहीं, ऐसे आयोजनों में शराब का सेवन करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति पर 2100 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा गांव में बाहर से आने वाले फेरीवालों के प्रवेश को भी ग्राम प्रधान की अनुमति से ही मान्य किया गया है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर पांच सौ का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला मंगल दल की टीम को इन नियमों के पालन और कार्रवाई का अधिकार दिया गया। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नियमों को एक अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया।
ग्राम प्रधान वंदना राणा ने बताया कि यह निर्णय गांव में सामाजिक अनुशासन और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रधान वंदना राणा सरिता देवी, उर्मिला देवी, अनीता देवी, धर्मानंद, अतोल सिंह, मदन देई, सुधा परमार आदि उपस्थित रहे।
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उत्तरकाशी। डुंडा के ग्राम पंचायत मंजकोट पिपली के राजस्व गांव किरुण में राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में ग्राम सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव के सामाजिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से शादी समारोह, चूड़ाकर्म, जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
ग्राम सभा में तय किया गया कि गांव में आयोजित किसी भी प्रकार के समारोह में यदि कोई परिवार शराब परोसता या पिलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ 51 हजार का अर्थदंड लगाया जाएगा। वहीं, ऐसे आयोजनों में शराब का सेवन करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति पर 2100 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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इसके अलावा गांव में बाहर से आने वाले फेरीवालों के प्रवेश को भी ग्राम प्रधान की अनुमति से ही मान्य किया गया है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर पांच सौ का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला मंगल दल की टीम को इन नियमों के पालन और कार्रवाई का अधिकार दिया गया। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नियमों को एक अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया।
ग्राम प्रधान वंदना राणा ने बताया कि यह निर्णय गांव में सामाजिक अनुशासन और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। बैठक में प्रधान वंदना राणा सरिता देवी, उर्मिला देवी, अनीता देवी, धर्मानंद, अतोल सिंह, मदन देई, सुधा परमार आदि उपस्थित रहे।