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Uttarkashi News: अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी को किया दोषमुक्त

संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Tue, 02 Jun 2026 06:03 PM IST
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Court Acquits Accused of Charas Smuggling
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नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक युवक को स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया है। युवक को सितंबर 2021 में चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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पुलिस की ओर से अभियुक्त आलोक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में दाखिल आरोप पत्र बताया गया कि 10 सितंबर 2021 को पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिकनिक स्पॉॅट देवीधार क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कलेक्ट्रेट से पिकनिक स्पॉट रोड पर एक व्यक्ति उनकी ओर आते हुए दिखाई दिया लेकिन पुलिस को देखकर वह भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ा।
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पूछताछ में उसने अपना नाम आलोक (24) निवासी नई टिहरी बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 140 ग्राम चरस बरामद की गई। चरस तस्करी के आरोप में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस कोर्ट में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई जिसके बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने आरोदी को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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