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बिहार में चल रहे अवैध लिंग जांच गिरोह का किया भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर।
झज्जर-दादरी की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने बिहार के गया जिले के टिकारी कस्बे में अवैध भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने हरियाणा के दो एजेंट, बिहार के अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक एवं फर्जी सोनोलॉजिस्ट सहित चार आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया है।
जिला समुचित प्राधिकारी, झज्जर एवं दादरी को गत सप्ताह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार के गया जिले में छुछकवास निवासी सुरेंद्र एवं राकेश यादव पैसों के लालच में झज्जर, दादरी एवं आसपास के क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को बिहार ले जाकर अवैध रूप से भ्रूण के लिंग की जांच करवाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला समुचित प्राधिकारी झज्जर एवं दादरी ने डॉ. संदीप कुमार (नोडल अधिकारी, पीसी-पीएनडीटी), डॉ. बसंत कुमार दुबे एवं विनोद कुमार की विशेष टीम गठित की गई। दादरी की टीम से डॉ. उदयभान एवं डॉ. संदीप भी शामिल रहे।
योजना के तहत एक गर्भवती महिला को ग्राहक बनाकर तैयार किया गया। उसके साथ एक व्यक्ति को नकली पति बनाकर उन्हें छुछकवास निवासी सुरेंद्र के पास भेजा गया। सुरेंद्र एवं उसके साथी राकेश यादव ने 50 हजार रुपये में लिंग जांच करवाने का सौदा तय किया। इसके बाद 19 जून को रात करीब 10 बजे प्रलोभन ग्राहक को छुछकवास बुलाया गया और एजेंटों ने उसे गाड़ी से टिकारी, गया (बिहार) ले जाया गया। झज्जर एवं दादरी की संयुक्त पीएनडीटी टीम लगातार उचित दूरी बनाकर उनका पीछा करती रही। 20 जून को टिकारी पहुंचने के बाद दोनों एजेंट गर्भवती महिला को अवैध रूप से संचालित शिव शक्ति अल्ट्रासाउंड केंद्र पर ले गए। वहां रामाश्रय प्रसाद एवं गुलशन कुमार नामक फर्जी सोनोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड मशीन से जांच कर भ्रूण का लिंग लड़का बताया।
गर्भवती महिला के साथ गए नकली पति ने केंद्र के बाहर मौजूद पीएनडीटी टीम को इसकी सूचना दी। इसके बाद झज्जर-दादरी संयुक्त पीएनडीटी टीम ने गया जिला प्रशासन ने अधिकृत गया पीएनडीटी टीम के अधिकारियों डॉ. राशिद इकबाल एवं वीरेंद्र कुमार के सहयोग से अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक रामाश्रय प्रसाद, फर्जी सोनोलॉजिस्ट गुलशन कुमार, एजेंट सुरेंद्र एवं राकेश यादव को मौके पर पकड़ लिया। छापेमारी एवं जब्ती कार्रवाई के दौरान टीम ने शिव शक्ति अल्ट्रासाउंड केंद्र से अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद की। संपूर्ण कार्रवाई के बाद स्थानीय थाना टिकारी, गया (बिहार) से पुलिस को मौके पर बुलाकर चारों आरोपियों को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपियों के खिलाफ पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई।
सिविल सर्जन डॉ. मंजू कादयान ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति भ्रूण लिंग जांच जैसे अपराध में संलिप्त है तो इसकी सूचना तुरंत सिविल सर्जन कार्यालय झज्जर या पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. संदीप कुमार (मोबाइल नंबर – 8700886095) को दें। उन्होंने बताया कि भ्रूण का लिंग जांच करवाना एवं करना दोनों ही कानूनन अपराध हैं, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का नकद इनाम दिया जाएगा तथा सूचना देने वाले की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी।
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