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Supreme Court on Stray Dogs: नसबंदी और जुर्माना, कुत्तों पर कोर्ट में क्या-क्या हुआ
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: पल्लवी कश्यप Updated Fri, 22 Aug 2025 02:52 PM IST
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने काआदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. ये फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में ये फैसला सुनाया है. हालांकि इससे पहले सीजेआई बीआर गवई के पास ये मामला पहुंचा था जिसपर उन्होंने पुनर्विचार करने की बात कही थी। हालांकि अब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे. तो चलिए जानते हैं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर क्या-क्या कहा।
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा |
वैक्सिनेशन के बाद कुत्तों को उन्हीं के इलाके में छोड़ा जाएगा।
रैबिज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा ।
कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जा सकेगी ।
कुत्तों के लिए एमसीडी फीडीग स्पेस बनाएगी ।
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