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Cipher case: साइफर मामले में इमरान खान की कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई पर लगी रोक हटी, कोर्ट ने आदेश लिया वापस
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 11 Jan 2024 06:16 PM IST
सार
साइफर मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई पर रोक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। जानिए क्या है मामला...
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इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
साइफर मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई पर रोक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है, साथ ही 14 दिसंबर के बाद मामले में हुई सभी सुनवाई को अमान्य घोषित कर दिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब ने इमरान खान की कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई के खिलाफ अपील पर सुनवाई की।
कोर्ट ने अपने ही आदेश को लिया वापस
विशेष अदालत ने न्यायाधीश अबुल हसनल जुल्करैन ने 14 दिसंबर को संवेदनशील मामला बताते हुए कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई का आदेश दिया था, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, मामले की सुनवाई 11 जनवरी तक रोक दी थी। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा दिया है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए थे।
14 दिसंबर की बाद की सभी कार्यवाही रद्द-कोर्ट
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल अवान से कहा कि अगर वह ऐसा चाहते हैं कि कार्यवाही दोबारा शुरू हो तो उन्हें आदेश पारित होने की तारीश से ऐसा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कार्यवाही फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि 13 गवाह अपने बयान फिर से दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट को दिए आश्वासन के बाद 14 दिसंबर के बाद की साइफर से जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द कर दी।
क्या है मामला
मार्च 2022 में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए एक राजनयिक संदेश से संबंधित है। इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसाक गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। दोनों को पिछले महीने दोषी ठहराया गया था। जांच एजेंसी ने 15 अगस्त को मामला दर्ज किया और सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में हो रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी के कई नेता अप्रैल 2022 में पार्टी के सत्ता से बाहर होने और बाद में पिछले साल नौ मई की हिंसा के बाद से कई मामलों का सामना कर रहे हैं।
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कोर्ट ने अपने ही आदेश को लिया वापस
विशेष अदालत ने न्यायाधीश अबुल हसनल जुल्करैन ने 14 दिसंबर को संवेदनशील मामला बताते हुए कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई का आदेश दिया था, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, मामले की सुनवाई 11 जनवरी तक रोक दी थी। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर लगी रोक को हटा दिया है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए थे।
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14 दिसंबर की बाद की सभी कार्यवाही रद्द-कोर्ट
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल अवान से कहा कि अगर वह ऐसा चाहते हैं कि कार्यवाही दोबारा शुरू हो तो उन्हें आदेश पारित होने की तारीश से ऐसा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कार्यवाही फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि 13 गवाह अपने बयान फिर से दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। कोर्ट को दिए आश्वासन के बाद 14 दिसंबर के बाद की साइफर से जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द कर दी।
क्या है मामला
मार्च 2022 में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए एक राजनयिक संदेश से संबंधित है। इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसाक गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप है। दोनों को पिछले महीने दोषी ठहराया गया था। जांच एजेंसी ने 15 अगस्त को मामला दर्ज किया और सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में हो रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी के कई नेता अप्रैल 2022 में पार्टी के सत्ता से बाहर होने और बाद में पिछले साल नौ मई की हिंसा के बाद से कई मामलों का सामना कर रहे हैं।