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Pakistan: साइफर मामले में जेल में बंद पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी के चुनाव लड़ने पर रोक, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लाहौर
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Sun, 07 Jan 2024 06:26 PM IST
सार
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की चुनाव लड़ने की याचिका को अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है। अब आम चुनाव में कुरैशी के भाग लेने पर रोक लग गई हैं।
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शाह महमूद कुरैशी
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विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने उनके नामांकन पत्र की अस्वीकृति के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया हैं। महमूद आठ फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई हैं। दरअसल, पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी ने NA-150 मुल्तान-III, NA-151 मुल्तान-IV और PP-218, PP-219 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था।
महमूद कुरैशी नहीं लड़ पाएंगे आम चुनाव
गौरतलब है कि महमूद कुरैशी को सिंघ के उमरकोट में एनए-214 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी गई थी। पंजाब प्रांत के मुल्तान में अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने दो नेशनल असेंबली और पंजाब विधानसभा सीटों के लिए उनके नामांकन पत्रों को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया हैं। पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी इस वक्त साइफर मामले में पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राणा आसिफ सईद ने कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण ने पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी के उम्मीदवारी के अधिकार को बहाल करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया हैं।
इस बीच, शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय की मुल्तान पीठ में स्थापित चुनाव न्यायाधिकरण में 60 से अधिक अपीलों की सुनवाई जारी रही हैं। वहीं लाहौर में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनए-130 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ के नामांकन पत्र की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, इसने याचिकाकर्ता को रविवार तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। एलएचसी के अपीलीय न्यायाधिकरण ने पीपी-80 सरगोधा से पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज के नामांकन पत्र की मंजूरी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और नामांकन पत्र को वैध घोषित कर दिया गया हैं।
पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मंजूर
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 76 प्रतिशत उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं। इमरान खान फिलहाल जेल में बंद हैं। ईसीपी ने पीटीआई पार्टी की ओर से दायर उस अवमानना याचिका के जवाब में डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि ईसीपी ने चुनाव में समान अवसर न मिलने की पार्टी की चिंताओं को दूर करने के शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया था।
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महमूद कुरैशी नहीं लड़ पाएंगे आम चुनाव
गौरतलब है कि महमूद कुरैशी को सिंघ के उमरकोट में एनए-214 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी गई थी। पंजाब प्रांत के मुल्तान में अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने दो नेशनल असेंबली और पंजाब विधानसभा सीटों के लिए उनके नामांकन पत्रों को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया हैं। पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी इस वक्त साइफर मामले में पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
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मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राणा आसिफ सईद ने कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण ने पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी के उम्मीदवारी के अधिकार को बहाल करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया हैं।
इस बीच, शनिवार को लाहौर उच्च न्यायालय की मुल्तान पीठ में स्थापित चुनाव न्यायाधिकरण में 60 से अधिक अपीलों की सुनवाई जारी रही हैं। वहीं लाहौर में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनए-130 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ के नामांकन पत्र की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, इसने याचिकाकर्ता को रविवार तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। एलएचसी के अपीलीय न्यायाधिकरण ने पीपी-80 सरगोधा से पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज के नामांकन पत्र की मंजूरी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और नामांकन पत्र को वैध घोषित कर दिया गया हैं।
पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मंजूर
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 76 प्रतिशत उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं। इमरान खान फिलहाल जेल में बंद हैं। ईसीपी ने पीटीआई पार्टी की ओर से दायर उस अवमानना याचिका के जवाब में डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि ईसीपी ने चुनाव में समान अवसर न मिलने की पार्टी की चिंताओं को दूर करने के शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया था।