फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Fake News spreader on social media will be sent to jail for five years

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाले को होगी पांच साल की जेल

Fri, 07 Jun 2019 06:38 AM IST
Avdhesh Kumar वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Avdhesh Kumar Updated Fri, 07 Jun 2019 06:38 AM IST
विज्ञापन
Fake News spreader on social media will be sent to jail for five years
सांकेतिक तस्वीर
श्रीलंका में ईस्टर पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में फेक न्यूज की वजह से सरकार को कई बार सफाई जारी करनी पड़ी थी। जिसके सरकार ने अब एक कड़ा कदम उठाया है। दरअसल, श्रीलंका सरकार फेक न्यूज और हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इसके तहत सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और नफरत फैलाने के दोषी को पांच साल जेल की सजा दी जाएगी। इसके अलावा उस पर 10 लाख श्रीलंकाई रुपये (करीब 3.92 लाख भारतीय रु.) का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 
विज्ञापन


हालांकि, सरकार ने अभी इन दोनों अपराधों की परिभाषा नहीं बताई है। हालांकि जल्द ही दंड संहिता को संशोधित किया जाएगा। दरअसल, 21 अप्रैल को ईस्टर पर हुए सीरियल धमाकों के बाद पूरे श्रीलंका में सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज और नफरत वाले बयान फैलाए गए। इसके कारण कई जगहों पर मुस्लिम समुदायों पर हमले हुए हैं। सरकार ने इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का दोषी ठहराया था।
विज्ञापन


 श्रीलंका में फर्जी खबरों को रोकने के लिए बाद में सरकार ने खुद सोशल मीडिया पर नौ दिन का बैन लगा दिया था। इस दौरान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी और हमले के आरोपियों की फोटो और वीडियो जारी किए थे। वीडियो के अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचने के बाद देश में यूट्यूब पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed