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Pakistan:पूर्व PM इमरान को झटका; तोशाखाना मामले में अयोग्यता के खिलाफ अपील वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 06 Dec 2023 01:36 PM IST
सार

पूर्व पीएम इमरान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तोशखाना (राज्य भंडार) से मिले उपहारों की बिक्री से मिली आय का खुलासा न करने के मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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IHC rejects Imran Khan plea to withdraw appeal against disqualification in Toshakhana case Pakistan updates
इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अयोग्यता के खिलाफ याचिका को वापस लेने की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका खारिज कर दी है। इसमें उन्होंने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की मांग की थी। गौरतलब है कि इमरान खान पांच अगस्त से जेल में बंद हैं। 

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पूर्व पीएम इमरान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तोशखाना (राज्य भंडार) से मिले उपहारों की बिक्री से मिली आय का खुलासा न करने के मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां उन्होंने दलील दी थी कि उन्होंने संपत्ति कानूनी रूप से खरीदी थी। ऐसे में उनके पास अपने संपत्ति विवरण में उपहारों का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं था।
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हालांकि बाद में उन्होंने 18 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की। इसमें उन्होंने मांग की कि लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) इस मामले की सुनवाई करे। याचिका में बताया गया कि इमरान खान की अयोग्यता के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इमरान की अयोग्यता के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के अनुरोध को खारिज कर दिया। साथ ही बताया कि उन्होंने 13 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत अब अपना सुरक्षित फैसला सुनाएगी।

इससे पहले, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इमरान खान को पीटीआई प्रमुख के पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धी के बाद इस पद से हटाने की मांग की गई है।

13 दिसंबर को जेल में अवमानना मामले में होगी सुनवाई
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बुधवार को फैसला किया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के सहयोगी फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई करेगी। यह 13 दिसंबर को अदियाला जेल में होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 71 वर्षीय संस्थापक खान और चौधरी दोनों वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में कई मामलों में कैद हैं।
 

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