Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, अदालत ने तोड़ फोड़ और हिंसा से जुड़े मामले में बरी किया
Pakistan: यह मामला वर्ष 2022 का है, जब इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में इमरान खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि सभी ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 144 का उल्लंघन किया।
विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इमरान खान, उनके साथी शाह महमूद कुरैशी और पूर्व मंत्री शेख राशिद को हिंसा और तोड़-फोड़ से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में इमरान और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि सभी ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 144 का उल्लंघन किया।
बता दें कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिराए जाने के बाद उन पर कई आरोप लगाए गए। इसके बाद पीटीआई पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और मई 2022 में एक बड़ी रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व इमरान खान ने किया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो हिंसा भड़क उठी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमराख खान और पार्टी के नेताओं के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कम से कम 39 लोगों को गिरफ्तार किया।
तीनों शीर्ष नेताओं समेत पीटीआई के दो नेता भी बरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक मुहम्मद इमरान ने इस मामले में फैसला देते हुए तीनों वरिष्ठ नेताओं इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख राशिद को बरी कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के दो और नेताओं सदाकत अब्बासी और अली नवाज अवान को भी बरी किया गया है। यह फैसला इमरान खान और उनके सहयोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।