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Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करने की मांग, पाकिस्तानी कोर्ट ने याचिका पर तय की सुनवाई

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 26 Oct 2025 05:48 PM IST
सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद के लिए दायर एक याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक, मामले में 4 नवंबर को होगी। वहीं अदालत ने इस मामले में इमरान खान समेत कई अधिकारियों से लिखित जवाब मांगे हैं। 

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Pak court fixes hearing for petition seeking closure of Imran Khan’s X account
इमरान खान के एक्स अकाउंट पर कोर्ट करेगा सुनवाई - फोटो : ANI
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पाकिस्तान की एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को बंद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। यह सुनवाई 4 नवंबर को होगी। 73 वर्षीय इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर और बाद में राजनीति में आए, पिछले दो साल से कई मामलों में जेल में बंद हैं।


क्या है मामला?
इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) की ओर से जारी कारण सूची के अनुसार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। अदालत ने पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जेल अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनके लिखित जवाब मांगे हैं।
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गैरकानूनी और भड़काऊ संदेश प्रसारित करने का आरोप
यह याचिका एक नागरिक ने बैरिस्टर जफरुल्लाह के जरिए दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि इमरान खान जेल में रहते हुए अपने एक्स अकाउंट से 'गैरकानूनी और भड़काऊ संदेश' प्रसारित कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक अशांति फैल सकती है और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इमरान खान के अकाउंट से ऐसे सभी संदेश हटाए जाएं और भविष्य में ऐसे किसी भी संदेश के प्रसारण पर रोक लगाई जाए।

बुशरा बीबी को राहत जारी
इसी बीच, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत अवधि बढ़ा दी है। यह मामला 26 नवंबर को हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है। यह सुनवाई जज चौधरी आमिर जिया के समक्ष होनी थी, लेकिन उनकी अनुपलब्धता के कारण टाल दी गई। यह केस इस्लामाबाद के रामना थाने में दर्ज है, जिसमें शांति सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम सहित कई धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।

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पुलिस ने पीटीआई नेतृत्व पर अवैध सभा आयोजित करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तय की है और दोनों पक्षों को अपने तर्क पेश करने के लिए बुलाया है।
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