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पाकिस्तान: इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं, राजनयिक दस्तावेज लीक मामले में कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेजा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 26 Sep 2023 03:40 PM IST
सार
अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत को भी 14 दिन के लिए बढ़ा दिया।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान।
- फोटो : ANI
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विस्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। एक विशेष अदालत ने मंगलवार को राजनयिक दस्तावेज लीक होने के मामले में उनकी रिमांड को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया। इसी के साथ इमरान के जेल से बाहर आने का इंतजार और लंबा हो गया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले महीने ही एक राजनयिक केबल लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जानबूझकर अमेरिका में स्थित दूतावास से आए दस्तावेजों को लीक करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम तोड़ने का केस चलाया गया है।
यह लगातार तीसरी बार है जब इमरान खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। उनकी पिछली 14 दिन की रिमांड आज ही खत्म हो रही थी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज अबुअल हसनत जुल्करनैन ने अटोक जेल में ही की। इमरान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद पांच अगस्त से ही यहां रखा गया है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसी के साथ अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत को भी 14 दिन के लिए बढ़ा दिया।
अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। कुरैशी पर भी इसी अधिनियम के तहत आरोप हैं। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी।
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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले महीने ही एक राजनयिक केबल लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जानबूझकर अमेरिका में स्थित दूतावास से आए दस्तावेजों को लीक करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम तोड़ने का केस चलाया गया है।
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यह लगातार तीसरी बार है जब इमरान खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। उनकी पिछली 14 दिन की रिमांड आज ही खत्म हो रही थी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज अबुअल हसनत जुल्करनैन ने अटोक जेल में ही की। इमरान को तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद पांच अगस्त से ही यहां रखा गया है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसी के साथ अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत को भी 14 दिन के लिए बढ़ा दिया।
अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। कुरैशी पर भी इसी अधिनियम के तहत आरोप हैं। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी।