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Pakistan: 'लिव-इन रिश्ते का नतीजा है नूर मुकद्दम की हत्या', चर्चित हत्याकांड में अदालत की चौंकाने वाली टिप्पणी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:22 PM IST
सार
नूर मुकादम को कई दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया था।
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पाकिस्तान में नूर मुकादम मामले में अदालत की टिप्पणी
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
पाकिस्तान के चर्चित नूर मुकादम हत्याकांड में अदालत ने चौंकाने वाली टिप्पणी की है। दरअसल पाकिस्तान के संघीय सांविधानिक अदालत के जज अली बाबर नजाफी ने कहा कि नूर मुकादम की हत्या समाज में बढ़ रहे लिव इन रिलेशनशिप संस्कृति का नतीजा है।
जज ने लिव-इन रिलेशनशिप को ठहराया जिम्मेदार
बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि रूढ़िवादी देश में लिव इन रिलेशन के मामले बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लिव इन रिश्ते में दो युवा बिना शादी के साथ-साथ रहते हैं। नूर मुकादम (27 वर्षीय) की जुलाई 2021 में राजधानी इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में स्थित घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी जहीर जाकिर जाफर पाकिस्तान के एक शीर्ष उद्योगपति का बेटा है। नूर मुकादम को कई दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया था।
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पाकिस्तान की अदालत ने इस मामले में आरोपी जाकिर को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ जाकिर ने बीते महीने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ रहे हैं और साथ ही देश का कानून के साथ ही शरिया कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
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जज ने लिव-इन रिलेशनशिप को ठहराया जिम्मेदार
बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि रूढ़िवादी देश में लिव इन रिलेशन के मामले बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लिव इन रिश्ते में दो युवा बिना शादी के साथ-साथ रहते हैं। नूर मुकादम (27 वर्षीय) की जुलाई 2021 में राजधानी इस्लामाबाद के एक पॉश इलाके में स्थित घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी जहीर जाकिर जाफर पाकिस्तान के एक शीर्ष उद्योगपति का बेटा है। नूर मुकादम को कई दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया था।
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पाकिस्तान की अदालत ने इस मामले में आरोपी जाकिर को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ जाकिर ने बीते महीने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ रहे हैं और साथ ही देश का कानून के साथ ही शरिया कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
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