{"_id":"650c1663ffd415568001ead5","slug":"the-election-commission-of-pakistan-announced-general-elections-would-be-held-in-the-last-week-of-january-2024-2023-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"पड़ोसी मुल्क की बड़ी खबर: 'पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे आम चुनाव', ईसीपी ने किया एलान","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
पड़ोसी मुल्क की बड़ी खबर: 'पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे आम चुनाव', ईसीपी ने किया एलान
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 21 Sep 2023 03:39 PM IST
विज्ञापन
सार
ईसीपी ने नवीनतम 2023 डिजिटल जनगणना की अधिसूचना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की आवश्यकता का हवाला देते हुए इस साल चुनाव से इनकार कर दिया।

शहबाज शरीफ और इमरान खान।
- फोटो : सोशल मीडिया

Trending Videos
विस्तार
पाकिस्तान में आम चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग (ईसीपी) ने घोषणा की कि आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 54 दिवसीय चुनाव प्रचार कार्यक्रम पूरा होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे।
विज्ञापन
Trending Videos
इसका एलान ईसीपी के उस वक्तव्य के बाद किया गया, जिसमें कहा गया था कि उसने आम चुनावों के लिए आचार संहिता पर चर्चा के लिए अगले महीने राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक निर्धारित की है। ईसीपी के मुताबिक, नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उनकी प्रतिक्रिया के लिए राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता का एक मसौदा साझा किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
मसौदा संहिता में कहा गया कि राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और चुनाव एजेंट किसी भी राय का प्रचार नहीं करेंगे या किसी भी तरह से पाकिस्तान की विचारधारा या पाकिस्तान की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा या नैतिकता या सार्वजनिक व्यवस्था या अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य नहीं करेंगे।
क्या है नियम?
ईसीपी ने नवीनतम 2023 डिजिटल जनगणना की अधिसूचना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन की आवश्यकता का हवाला देते हुए इस साल चुनाव से इनकार कर दिया। चूंकि, नेशनल असेंबली को उसके संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया गया था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि सात नवंबर तक विधानसभा के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन साथ ही चुनाव अधिनियम की धारा 17(2) में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने के बाद आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा।