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Delhi Pollution: ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में वाहनों पर सख्ती, जानें अगले आदेश तक किन गाड़ियों की है नो-एंट्री
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 29 Dec 2025 07:21 PM IST
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सार
दिल्ली शहर के लगातार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत दो मुख्य प्रतिबंध अब अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
Delhi Pollution
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली में लगातार बने हुए वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सरकार ने वाहनों पर सख्त प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने ऐलान किया है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-IV) (ग्रैप-4) के तहत लागू दो अहम नियम अब अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। उनका कहना है कि राजधानी की हवा की स्थिति को देखते हुए इन प्रतिबंधों को हटाना फिलहाल संभव नहीं है।
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बिना पीयूसी पेट्रोल नहीं, नियम रहेगा लागू
मंत्री ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) (पीयूसीसी) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम अस्थायी नहीं बल्कि अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई थीं। जिनमें से पीयूसी से जुड़ा नियम अब स्थायी रूप से लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
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मंत्री ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) (पीयूसीसी) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम अस्थायी नहीं बल्कि अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई थीं। जिनमें से पीयूसी से जुड़ा नियम अब स्थायी रूप से लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
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Delhi Pollution
- फोटो : ANI
बीएस-VI मानकों से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक
दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री के अनुसार, जो वाहन भारत स्टेज-VI (BS-6) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा, ताकि शहर में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
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दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री के अनुसार, जो वाहन भारत स्टेज-VI (BS-6) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा, ताकि शहर में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।
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पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए क्या हैं नियम
दिल्ली में पंजीकृत पेट्रोल कारें तभी चल सकेंगी, जब वे बीएस-IV या बीएस-VI मानकों की हों। बीएस-III या उससे पुराने पेट्रोल वाहन अब सड़क पर नहीं चल पाएंगे। वहीं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत पेट्रोल वाहनों को केवल तभी प्रवेश मिलेगा, जब वे बीएस-VI मानकों के अनुरूप हों। डीजल वाहनों के मामले में नियम और सख्त हैं, क्योंकि चाहे वाहन दिल्ली का हो या बाहर का, केवल बीएस-VI डीजल कारों को ही चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी से चलने वाले वाहन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
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दिल्ली में पंजीकृत पेट्रोल कारें तभी चल सकेंगी, जब वे बीएस-IV या बीएस-VI मानकों की हों। बीएस-III या उससे पुराने पेट्रोल वाहन अब सड़क पर नहीं चल पाएंगे। वहीं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत पेट्रोल वाहनों को केवल तभी प्रवेश मिलेगा, जब वे बीएस-VI मानकों के अनुरूप हों। डीजल वाहनों के मामले में नियम और सख्त हैं, क्योंकि चाहे वाहन दिल्ली का हो या बाहर का, केवल बीएस-VI डीजल कारों को ही चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी से चलने वाले वाहन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
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Delhi Pollution
- फोटो : ANI
कैसे पहचानें कि वाहन बीएस मानकों पर खरा उतरता है
वाहन मालिक अपने वाहन की बीएस श्रेणी की जानकारी VAHAN पोर्टल पर जाकर हासिल कर सकते हैं। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाती है। कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर भी बीएस स्टेज दर्ज होती है। इसके अलावा, निर्माण वर्ष से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि बीएस-VI इंजन वर्ष 2020 से लागू हुए थे।
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सख्त निगरानी और टेक्नोलॉजी से होगा पालन
सरकार ने नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की है। दिल्ली के 126 एंट्री प्वाइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है, जिनमें से 13 जगहों पर RFID (आरएफआईडी) सिस्टम मौजूद है, जहां बीएस मानकों का डेटा पहले से उपलब्ध है। इसके अलावा, 37 'प्रखर' वैन और 500 से अधिक ट्रैफिक कर्मी शहर की सीमाओं और अंदरूनी इलाकों में निगरानी कर रहे हैं। पुलिस के पास ई-चालान सिस्टम है, जिसमें आरसी नंबर डालते ही वाहन से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ जाती है। बीएस-VI वाहनों पर लगे हॉलोग्राम आधारित कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर भी पहचान में मदद कर रहे हैं।
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Delhi Pollution
- फोटो : ANI
पेट्रोल पंपों पर भी रहेगी कड़ी नजर
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर पेट्रोल पंप पर एक पुलिसकर्मी और एक परिवहन विभाग का अधिकारी तैनात रहे। सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। जिससे बिना पीयूसी वाले वाहनों को ईंधन देने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
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ट्रैफिक सुधार के लिए नई पहल
प्रदूषण के साथ-साथ ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं। दिल्ली में जल्द ही कार-पूलिंग एप लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा, गूगल मैप्स के साथ मिलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहचान की जाएगी और ट्रैफिक सिग्नल के समय को नियंत्रित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं, सड़क की खराब स्थिति सुधारने के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी पूरे साल शहर में गड्ढों की पहचान और सर्वे का काम करेगी।
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- फोटो : ANI
प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश
दिल्ली सरकार का मानना है कि ग्रैप-4 के तहत लागू ये सख्त कदम शहर की हवा को साफ करने की दिशा में जरूरी हैं। जब तक प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आता, तब तक वाहनों पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार का मानना है कि ग्रैप-4 के तहत लागू ये सख्त कदम शहर की हवा को साफ करने की दिशा में जरूरी हैं। जब तक प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आता, तब तक वाहनों पर ये प्रतिबंध जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।