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New Cab Rules: महिला यात्रियों के लिए बड़ी राहत; कैब बुक करते समय अपनी पसंद का 'जेंडर' चुन सकेंगे यात्री

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुयश पांडेय Updated Thu, 25 Dec 2025 05:48 PM IST
सार

यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के हितों को मजबूत करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 में बड़े बदलाव किए हैं। 

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India Introduces New Cab Rules: Passengers Can Choose Women Drivers, Voluntary Tipping Allowed
अब महिला यात्रियों को मिलेगी महिला ड्राइवर चुनने की सुविधा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : AI
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विस्तार
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और ड्राइवरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब कैब एग्रीगेटर्स (जैसे ओला, उबर) को यात्रियों को अपनी पसंद के जेंडर का ड्राइवर चुनने का विकल्प देना अनिवार्य होगा। यहां इन नए दिशानिर्देशों की मुख्य बातें दी गई हैं।
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1. महिला यात्रियों को मिलेगी महिला ड्राइवर चुनने की सुविधा

मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि एप्स में एक ऐसा फीचर होना चाहिए जिससे यात्री उसी जेंडर के ड्राइवर का चुनाव कर सकें। विशेष रूप से, महिला यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी यात्रा के लिए महिला ड्राइवर को चुन सकें। संशोधित गाइडलाइंस में कहा गया है, "एप में क्लॉज 15.6 को सक्षम करने के लिए एक सुविधा शामिल होनी चाहिए, जिसमें यात्री समान लिंग के ड्राइवर का चयन कर सके"।
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2. ड्राइवरों के लिए स्वेच्छा से टिपिंग 

सरकार ने ड्राइवरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से टिपिंग की भी अनुमति दे दी है। यात्री अब यात्रा पूरी होने के बाद ड्राइवर को अपनी इच्छा से टिप दे सकेंगे। यह सुविधा बुकिंग के समय या यात्रा के दौरान उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि यात्रा समाप्त होने के बाद ही दिखाई देगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टिप की पूरी राशि ड्राइवर को दी जाएगी। एग्रीगेटर कंपनी इसमें से कोई भी कटौती नहीं कर सकती।

3. किराए और अन्य शुल्कों पर नियम

इससे पहले 1 जुलाई को मंत्रालय ने डायनामिक प्राइसिंग के लिए भी रास्ता साफ किया था। इसके तहत कंपनियां राज्य के जरिए निर्धारित बेस फेयर से 50% कम तक चार्ज कर सकती हैं। पीक आवर्स के दौरान अधिकतम किराया बेस फेयर का दोगुना से ज्यादा नहीं हो सकता।

4. 'डेड माइलेज' का पैसा नहीं लगेगा

नए नियमों के अनुसार, यात्रियों से केवल उसी दूरी का किराया लिया जाएगा जो उन्होंने तय की है। 'डेड माइलेज' (ड्राइवर के यात्री तक पहुंचने की दूरी) के लिए यात्री से चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिवाय तब जब राइड की दूरी 3 किलोमीटर से कम हो।

उल्लंघन पर रद्द हो सकता है लाइसेंस

मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि एग्रीगेटर्स अनुचित किराया वसूलते हैं या डायनामिक प्राइसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
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