UP: यूपी सरकार ने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कौन-सी नई सुविधा शुरू की? 'सारथी' और 'वाहन' से होगा काम
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्राइवरों और वाहन मालिकों को फायदा पहुंचाने के मकसद से एक बड़ी पहल की घोषणा की है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइवरों और वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि सुधार, पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में ट्रांसफर करना और परमिट को अस्थायी रूप से निलंबित करना जैसी सेवाएं ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए की जा सकेंगी।
यह नया सिस्टम कैसे लागू किया गया?
ये बदलाव राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 में संशोधन के बाद लागू किए गए हैं। इसका मकसद प्रक्रियाओं को आसान बनाना और परिवहन सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना है।
अब ये सेवाएं Vahan portal (वाहन पोर्टल) और Sarathi portal (सारथी पोर्टल) के जरिए उपलब्ध होंगी। जिससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।
क्या ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार अब ऑनलाइन होगा?
नई व्यवस्था के तहत आवेदक अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि जैसी गलतियों को ऑनलाइन आवेदन के जरिए सुधार सकते हैं।
इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
इस सुधार के लिए नीचे दिए गए ये दस्तावेज जरूरी होंगे:
- हाई स्कूल प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी प्रमाण पत्र
क्या वाहन का नंबर ट्रांसफर किया जा सकता है?
वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए स्वामित्व हस्तांतरण के एक साल के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नंबर ट्रांसफर की प्रक्रिया कैसे होगी?
यह प्रक्रिया Vahan portal के जरिए पूरी की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
अगर एक साल में नंबर ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा?
अगर एक साल के भीतर पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर रजिस्टर नहीं किया गया, तो वह नंबर रद्द कर दिया जाएगा।
यह नियम कब से लागू हुआ?
यह संशोधन आधिकारिक गजट में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गया है।

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