Bihar Cabinet: कैबिनेट में सीएम नीतीश ने 22 प्रस्ताव पर लगाई मुहर, इस विभाग में 8093 पदों के सृजन की स्वीकृति
Bihar News: मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने अपने वादे की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। कई विभागों ने नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे अधिक पंचायत राज विभाग में वैकेंसी निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

विस्तार
सीएम नीतीश कुमार ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। आगामी चुनाव से पहले नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को सीएम नीतीश कुमार हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कई विभागों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बार सबसे अधिक पंचायती राज विभाग में पद सृजन के प्रस्ताव स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना के राजवंशी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36 नए पदों का सृजन किए गए हैं। इसके अलावा अन्य कई विभाग में भी नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदर्शन की गई है। आइए जानते हैं सीएम नीतीश कुमार ने और किन-किन प्रस्तावों पर स्वीकृति दी।

1. खेल और युवा विकास
- बिहार अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे खेल क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी व सुगम बनाया जाएगा।
- युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 9 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे।
2. महिला सशक्तीकरण
- महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी पसंद के नजदीकी स्थानों पर पदस्थापना की सुविधा प्रदान करने हेतु नीति निर्धारित की गई। यह कदम कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देगा।
3. जनजातीय विकास
- प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय योजना के तहत जनजातीय समूहों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ₹2,00,000 की राशि आवास निर्माण के लिए प्रदान की जाएगी।
4. स्वास्थ्य सेवा
सरकार की ओर से इन डॉक्टरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें लगातार अनुपस्थिति के कारण 7 सरकारी डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किए गए डॉक्टरों में शामिल हैं...
- डॉ. आशीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया
- डॉ. मोहम्मद फिरदौस, चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया
- डॉ. जागृति सोनम, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया
- डॉ. अनामिका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय
- अन्य तीन डॉक्टर (जिलों के आधार पर)।
5. जल संसाधन और बुनियादी ढांचा
- पटना के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल के निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिससे सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में सुधार होगा।
6. प्रशासनिक और नियामक सुधार
- जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन के तहत 2025 नियमावली को मंजूरी।
- बिहार गव्य संपदा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृत किया गया।
- समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा के लिए बिहार बाल विकास लिपिक संवर्ग संशोधन 2025 को मंजूरी।
- बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियम 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई।
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7. विमानन और मंत्रिमंडल सचिवालय
- वायुयान संगठन के लिए 4 नए पदों को मंजूरी, जिसमें बड़े विमान चालकों की भर्ती शामिल है।
महिला सरकारी सेवकों को मिलेगा यह लाभ
बिहार सरकार अपने महिला सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। सरकारी महिला कर्मियों को उनके कार्यस्थल के आसपास लीज पर निजी आवासों को लेकर सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था पहली बार करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से तैयार इसके मसौदे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि महिला सरकारी सेवकों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें आवास भत्ता की सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसका लाभ महिला शिक्षिकाओं, सिपाही के साथ अन्य महकमों में कार्यरत सभी सरकारी महिला कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। शुरुआती स्तर पर यह सुविधा प्रमंडलीय और जिला मुख्यालय स्तर पर बहाल की जाएगी। भवन का चयन करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव के अलावा जिला के एसपी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी किराए के लिए प्राप्त सभी आवेदनों या रूचि की अभिव्यक्ति का विश्लेषण करके समुचित जांच करेगी।
एसटी के नौ समुदाय को पीएम आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तरह राज्य के अनुसूचित जाति (एसटी) समुदाय के 9 समुह के लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इन आदिवासी समुदाय के लोगों को आवास के लिए 2 लाख रुपये चार बराबर किश्तों में दी जाएगी। जिन एसटी समुदायों को इसमें शामिल किया गया है, उसमें असुर, बिरहोर, बिरजीया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहईया, सौरियापहाड़िया और सावर शामिल हैं।
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