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Bihar News: फैजल खान मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, किस याचिका पर आज हुई सुनवाई?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Wed, 10 Jun 2026 11:43 AM IST
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सार
Bihar News: फैजल खान उर्फ खान सर के केस में एक नया मोड़ आ गया है। पटना हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अब चार हफ्तों में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। आइये जानते हैं पूरा मामला...
पटना हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फैजल खान के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनके बंद किए गए कोचिंग संस्थान को पुनः संचालित करने की अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता फैजल खान की ओर से अदालत को बताया गया कि दर्ज प्राथमिकी निराधार है और इससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। साथ ही कोचिंग संस्थान को दोबारा खोलने की अनुमति देने की भी मांग की गई।
चार हफ्तों में देना होगा बिहार सरकार को जवाब
दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष आने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की नजर बिहार सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी है।
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जिला अदालत में आज किन मामलों में सुनवाई
इधर, रौशन आनंद की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत की याचिका दायर कर दी गई है। आज इसमें सुनवाई होगी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की रिहाई के लिए उनके छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सवाल है कि खान सर को बेल और रौशन आनंद को जेल क्यों भेजा गया। वहीं फैजल खन के दोनों अंगरक्षकों की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। एक दिन पहले कोर्ट ने केस डायरी और दोनों अंगरक्षकों का आपराधिक इतिहास मांगा था।
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वकील ने कहा- खान पर की प्राथमिकी ही गलत है
एक दिन पहले ही गोलीबारी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। अदालत ने फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दीथी। सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। वकील ने आरोप लगाया कि पटना पुलिस ने गलत आरोप लगाकर उनपर प्राथमिकी दर्ज की है। पूरी एफआईआर ही गलत है। उन्होंने गोली चलाने का आदेश भी नहीं दिया है। उनकी वजह से गोली भी नहीं चली। उन्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए वह सरेंडर नहीं करेंगे।